रायगढ़ जिले का बहुचर्चित, विश्वसनीय,लोकप्रिय,दमदार,पाठको की पसंद, छत्तीसगढ़ स्तर पर जाना पहचाना न्यूज वेब पोर्टल,**टूटी कलम** निडर,निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक,बेखौफ, पत्रकारिता करना मेरा शौक है,जुनून है,आदत है,दिनचर्या है, मजबूरी है,कमजोरी है, 👉..ना कि आय का साधन है,व्यवसाय है,पेट भरने का जुगाड़ है,और ना ही ..👉 डराने,धमकाने, ब्लैकमेलिंग,उगाही,वसुली,भयादोहन, विज्ञापन,लेने का लाइसेंस मिला हुआ है. संपादक माता सरस्वती का उपासक, कलम का मास्टरमाइंड,बेदाग छवि की पहचान, सच को उजागर करने वाला,लेखक विश्लेषक,चिंतक,विचारक,व्यंगकार, स्तंभकार, हर जगह दिखावे के लिए माइक आईडी लेकर नहीं घूमने वाला @यारों का यार दुश्मनो का दुश्मन@ *चंद्रकांत (टिल्लू) शर्मा 8319293002
🏹टिल्लू शर्मा ✒️टूटी कलम 🎤न्यूज रायगढ़ राज्य सरकार द्वारा 01 अप्रैल से मदिरा में वृद्धि करते हुए मदिरा विक्रय दर सूची जारी की गई है। सहायक आयुक्त आबकारी, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार देशी मदिरा के प्रचलित क्वार्टर के मूल्य में 12.5 प्रतिशत, विदेशी मदिरा में प्रचलित चीपर रेंज के क्वार्टर के मूल्य में 8 प्रतिशत, जबकि विदेश से आयातित (बोर्न इन ओरिजिन)कतिपय प्रचलित ब्रांड के मूल्य में 45 प्रतिशत और इससे भी अधिक तक की वृद्धि की गई है। साथ ही 01 अप्रैल से पूर्व मदिरा दुकानों में संग्रहित हो चुकी मदिरा भी 01 अप्रैल से बढ़े हुए मूल्य पर ही बेची जाएगी। मदिरा की बोतलों में पुराना रेट स्टीकर ही लगा होने के कारण ग्राहकों को नए मूल्य की वास्तविक जानकारी मदिरा दुकानों से बिल प्राप्त कर हो सकेगी। इसके अतिरिक्त वेब लिंक https://excise.cg.nic.in/csmcl/PriceList पर जाकर भी मोबाइल के माध्यम से मूल्य देख सकेंगे। दुकानों एवं गोदाम में संग्रहित मदिरा की समाप्ति के पश्चात नए विक्रय दर प्रिंट के साथ मदिरा प्राप्त हो सकेगी। विदेशी मदिरा के कई प्रचलित ब्रांड लेबल्स का मूल्य जारी होना शेष रहने के कारण मूल्य जारी होने तक दुकानों में संग्रहित ऐसी मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा, जिसे मूल्य जारी होने के बाद विक्रय किया जाएगा। मदिरा दुकानों में नई विक्रय दर सूची चस्पा की जा रही है। मदिरा दुकानों में ओवर रेट की शिकायत आबकारी विभाग और सी.एस.एम.सी.एल.के टोल फ्री नंबर 14405 पर सकते है।