हर्ष चैनल के प्रोडक्शन कंट्रोलर व डायरेक्टर सुशील मित्तल, के द्वारा सत्यजीत घोष, संचालक “छत्तीसगढ़ नाउ” के विरुद्ध एक्सटोरसन के रिपोर्ट पर उनके विरुद्ध धारा – 384, 34 भा. द. वि. के अपराध कायमी पर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा विचारोपरांत अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया गया।
माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर न्यायपालिका पर जनता का विश्वास कायम है।
सत्यजीत घोष में बतलाया लोकतंत्र के चार स्तंभ में से केवल एकमात्र न्यायपालिका ही स्तंभ के रूप में बची हुई है जिस वजह से देश भी बचा हुआ. ज्ञात रहे की हर्ष चैनल के डायरेक्टर सुशील मित्तल के द्वारा पत्रकार सत्यजीत घोष पर डरा,धमकाकर, ब्लैकमेलिंग,वसूली,उगाही करने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई थी. जिस पर पुलिस ने सुशील मित्तल की रिपोर्ट पर राजनीतिक दबाव की वजह से सत्यजीत घोष के खिलाफ गैर जमानती धाराएं लगाकर मामला कायम किया गया था. गिरफ्तारी से बचने के लिए सत्यजीत घोष ने अधिवक्ताओं के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी. जिसे विद्वान न्यायाधीश के द्वारा स्वीकार करते हुए जमानत प्रदान कर दी गई.