रायगढ़ जिले का बहुचर्चित, विश्वसनीय,लोकप्रिय,पाठको की पसंद, छत्तीसगढ़ स्तर पर जाना पहचाना न्यूज वेब पोर्टल,**टूटी कलम** निडर,निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक,बेखौफ, पत्रकारिता करना मेरा शौक है,जुनून है,आदत है,दिनचर्या है, मजबूरी है,कमजोरी है, ना कि..👉.. आय का साधन है,व्यवसाय है,पेट भरने का जुगाड़ है,और ना ही ..👉 डराने,धमकाने, ब्लैकमेलिंग,उगाही,वसुली,भयादोहन, विज्ञापन,लेने का लाइसेंस मिला हुआ है. संपादक माता सरस्वती का उपासक, कलम का मास्टरमाइंड,बेदाग छवि की पहचान, सच को उजागर करने वाला,लेखक विश्लेषक,चिंतक,विचारक,व्यंगकार, स्तंभकार, @यारों का यार दुश्मनो का दुश्मन@ *चंद्रकांत (टिल्लू) शर्मा 8319293002
🛑टिल्लू शर्मा ✒️ टूटी कलम न्यूज रायगढ़ हिमाचल प्रदेश जैसे हिल स्टेशन में घूमने जाना कई लोगों को पसंद होता है। हिल स्टेशन पर जो शांति और सुकून रहता है उसका अनुभव ही अलग होता है। हर साल कई लोग हिमाचल प्रदेश में भी घूमने आते हैं, लेकिन यहां पर किसी को भी पहाड़ियों में संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं मिलती है। साल 1972 के भूमि कानून की धारा 118 प्रभाव में आई थी और इसके अनुसार, कोई भी गैर-कृषक अथवा बाहरी निवासी हिमाचल प्रदेश में खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकता है।
2. नागालैंड में आप नहीं खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी
वर्ष 1963 में राज्य बनने के साथ ही विशेष अधिकार के रूप में आर्टिकल 371 A का प्रावधान मिला था और इसके अनुसार, यहां पर जमीन को खरीदने की अनुमति नहीं है।
3. आप सिक्किम में भी नहीं खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी
जानकारी के लिए बता दें कि सिक्किम में केवल सिक्किम के निवासी ही जमीन खरीद सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 A F जो सिक्किम को विशेष प्रावधान प्रदान करता है, उसके अनुसार, बाहरी लोगों को शामिल भूमि या संपत्ति की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। इस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में केवल आदिवासी ही भूमि और संपत्ति खरीद सकते हैं।
4. अरुणाचल प्रदेश में नहीं खरीद सकतें हैं प्रॉपर्टी
यह तो सब जानते है कि अरुणाचल प्रदेश मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है। इस स्थान पर भी प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं है। यहां पर कृषि भूमि को सरकारी अप्रूवल के बाद ही जमीन को ट्रांसफर किया जाता है। इन जगहों के अलावा मिजोरम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर और मणिपुर भी ऐसे ही राज्य हैं जहां प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित कई कानून और नियम हैं। इतना ही नही नॉर्थ ईस्ट के निवासी भी एक-दूसरे के राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते हैं








