सारंगढ़ की नायब तहसीलदार की कोर्ट में किसी प्रकरण की सुनवाई के दौरान 7 जनवरी 2019 को रायगढ़ शहर के गजानंदपुरम कॉलोनी के रहने दीपक अग्रवाल पिता नान्हूराम अग्रवाल ने महिला नायब तहसीलदार पर केस को लेकर दबाव बनाया, इसके साथ न्यायालयीन काम में व्यवधान डालते हुए उनके साथ जातिगत गाली देकर अपमानित भी किया गया था। टूटी कलम समाचार
मामले में नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध सारंगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया था। केस के निर्णय में विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज एक्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी दीपक अग्रवाल को धारा 186 के आरोप में 3 माह के कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने की। टूटी कलम समाचार