कोरोना मरीजों के होम आईसोलेशन में रहना स्वास्थ्य विभाग करेगा निर्धारित
मरीजों को पालन करनी होगी विभिन्न शर्ते, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्यवाही
रायगढ़—– कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आईसोलेशन में रहने की पात्रता का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जायेगा। इसके लिये एक विस्तृत गाईड लाईन जारी की गई है। जिसके अनुसार संबंधित मरीज के स्वास्थ्य व उसके निवास स्थान का समुचित आंकलन के उपरांत ही विभाग यह निर्धारित करेगा कि मरीज होम आईसोलेशन रह सकता है या नहीं। होम आईसोलेटेड मरीजों के लिये स्वास्थ्य विभाग की गाईड लाईन जारी हुई है।
जिसके तहत सभी मराजों को निर्धारित पपत्र में अनिवार्यत: अंडरटेकिंग देनी होगी। अंडरटेकिंग की अवहेलना अथवा महामारी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में निर्धारित कानून के तहत मरीज पर कार्यवाही की जा सकेगी। मरीज एवं उनके परिजन किसी भी परिस्थिति में अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे और न ही बाहर से कोई परिजन, मित्र इत्यादि उनसे मिलने आ सकेगा। जिन मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की जावेगी उनके घर में घरेलू कार्य में बाहर से सहायता हेतु किसी भी नौकर, माली, बाई, ड्राईवर, गार्ड इत्यादि का प्रवेश पूर्णत: वर्जित रहेगा। मरीज अपने लिये थर्मामीटर एवं पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें एक प्रपत्र दिया जायेगा जिसके अनुसार मरीज को अपने स्वास्थ्य की सतत निगरानी करनी है तथा वे जिला स्वास्थ्य दल को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग अथवा अधिकृत किये गये निजी चिकित्सकों के द्वारा होम आईसोलेटेड मरीज के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। सांस लेने में कठिनाई, सीने में लगातार दर्द या दबाव, होंठ/ चेहरे का नीला पडऩा, ऑल्टर्ड सेंसोरियम इत्यादि जैसे किसी भी गंभीर लक्षण विकसित होने की दशा में मरीज तत्काल जिला कंट्रोल रूम/जिला स्वास्थ्य विभाग को सूचित करेंगे।