अब शादी-पार्टियों में बैंड-बाजा, धुमाल बजाने की अनुमति मिल गई है। अब लोग अपने कार्यक्रमों में इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। ये छूट कुछ शर्तों के साथ दी गई हैं। प्रशासन ने कार्यक्रमों में बैंड बजाने की अनुमति तो दी है, लेकिन सड़क पर बारात नहीं निकाल सकेंगे। वहीं शादी में अब 10 की जगह 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। शर्तें न मानने की सूरत में पुलिस और जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने धुमाल या ब्रास बैंड में बजाने वाले या परफॉर्म करने वाले कुल 10 कलाकारों को ही अनुमति दी है। बड़ा बैंड ग्रुप इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ऐसे साउंड सिस्टम का ही उपयोग किया जा सकेगा, जिसका पी.एम.पी.ओ. 200 वॉट से ज्यादा न हो।
ये हैं शर्तें
- बैंड वालों के साथ सड़क पर नाचते हुए बारात पर प्रतिबंध है, क्योंकि बैंड सार्वजनिक सड़क पर नहीं बजाया जा सकेगा।
- बैंड का इस्तेमाल सिर्फ कार्यक्रम वाली जगह पर ही होगा
- रात 10 बजे के बाद बैंड या धुमाल नहीं बजाया जा सकेगा।
- जिस जगह पर बैंड का इस्तेमाल होगा उससे पहले थाना प्रभारी को इसकी सूचना थाने में जाकर देनी होगी।
- धुमाल/ब्रास बैंड में बाजा बजाने वालों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सैनेटाइजर का उपयोग करना होगा। आपस में 6 फीट की दूरी रखनी होगी।
रायपुर में इन पर अब भी प्रतिबंध
- रायपुर शहर के स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे।
- सभी स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे।
- सभी प्रकार के सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक राजनीतिक, धार्मिक, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होगा
- सभी रिसोर्ट, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे रायपुर का मुक्तांगन, जंगल सफारी अब भी आम लोगों के लिए बंद ही रहेंगे।
शाम 7 बजे तक इन कामों को छूट
- जिला प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्पलेक्स खुलेंगे।
- पान बीड़ी, सिगरेट के ठेले गुमटी, गुपचुप, चाट, पकौड़ी, पाव भाजी की दुकानें खुलेंगी।
- सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे।
- शहर में सभी तरह के शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम खुलेंगे।
- रात 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा। सीटिंग कैपेसिटी का 50 प्रतिशत लोग यहां बैठकर खा सकेंगे।
- लड़के या लड़की के घर पर या फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी होटल या मैरिज हॉल में अब 10 की जगह 50 लोगों की मौजूदगी में शादी के कार्यक्रम हो सकेंगे।
- दशगात्र या किसी की मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अब 10 की जगह 20 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।