
21 दिनों से थे जेल में.. मारपीट का मामला दर्ज होने के बाद विधायक प्रकाश नायक स्वयं अपने बेटे रितिक नायक और उसके साथियों को लेकर पहुंचे थे कोतवाली थाना
अधिवक्ता अभिजीत मलिक और विजय सराफ ने की पैरवी
✒️ टिल्लू शर्मा टूटी कलाम रायगढ़ मारपीट मामले में विधायक पुत्र रितिक नायक की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंजूर कर ली है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल की रात विधायक प्रकाश नायक के पुत्र रितिक नायक व उसके साथियों ने ट्रक ड्राइवर की पिटाई की। उसके बाद थाने में आरक्षक की पिटाई कर दी। जिसके बाद पुलिस ने आरक्षक व ट्रक ड्राइवर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी शुभम शर्मा को रायगढ़ के बावली कुआं से गिरफ्तार किया था। वहीं 19 अप्रैल को विधायक प्रकाश नायक खुद अपने बेटे रितिक नायक और उसके साथियों सुयश राय, उपेन्द्र डडसेना, तरुण पटेल, राज पटेल व समीर पटेल को सरेंडर कराने थाने लेकर पहुंचे थे। औऱ 19 अप्रैल को ही रितिक नायक और उसके 5 साथियों ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। मगर मामले में सुनवाई करने के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। और आज जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने रितिक नायक की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में रितिक नायक व उसके साथियों की ओर से अधिवक्ता अभिजीत मलिक और विजय सराफ ने पैरवी की। टूटी कलम रायगढ़
ज्ञात रहे कि दोनों ही वकील विशुद्ध रूप से वकालत करते है एवं जिले में इनको बच्चा जानता,पहचानता एवँ आदर करता है। जबकि अन्य कई जूनियर वकीलों की तरह से अन्य कोई व्यवसाय,ठेकेदारी पत्रकारिता कर रुआब नही झाड़ते और ना ही अपने सीनियरों को भड़काकर दिशाहीन कर,इसको निपटा देंगे,उसका बिगाड़ देने, आदि सलाह देकर उनकी जमी जमाई प्रेक्टिश को निचले स्तर पर पर ला देते है। टूटी कलम रायगढ़





