मकान में अवैध रूप से नशीली प्रतिबंधित कफ सिरप रखने के आरोप में आरोपी *अनूप अग्रवाल* को 10 साल की सजा एवं ₹1,00000 का अर्थदंड ……….आज दिनांक 22.01.2020 को माननीय विशेष न्यायाधीश (अन्तर्गत नारकोटिक्स एक्ट) श्री विवेक कुमार तिवारी के न्यायालय में थाना सरिया के अपराध क्रमांक 85/2018 धारा 21c एनडीपीएस एक्ट में आरोपी *अनूप अग्रवाल पिता सुरेश अग्रवाल* उम्र 34 साल निवासी नदीगांव रोड सारिया जिला रायगढ़ को अपने मकान में बगैर अनुज्ञप्ति एवं आज्ञापत्र के अवैध रूप से कोडीन युक्त *ESKUF cough Syrup* रखने का आरोप सिद्ध पाते हुए आरोपी अनूप अग्रवाल को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹100000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सरिया थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक विमल यादव द्वारा हमराह स्टाफ के साथ दिनांक 03-04-2018 को मुखबिर सूचना पर आरोपी के घर के अंदर से कार्टून में रखी हुई ESKUF cough Syrup 100 ML की 150 नग शीशी छापेमार कार्यवाही में बरामद की गई थी तथा प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना
विमल यादव द्वारा की गई थी ।