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TuTi KaLaM RaIgArH : आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतिम दिन रायगढ़ पुलिस ने सट्टेबाजों को किया क्लीन बोल्ड ™️ सट्टेबाजों की पूरी श्रृंखला खतरे के दायरे में आ गई ™️ जुआ सट्टा का विरोध करने वाले तख्तियां थामे लोग किस बिल में जा दुबके ™️ कहां गए सर्व समाज वाले, कहां गए श्री श्याम मंडल समिति वाले ™️

CHANDRAKANT TILLU SHARMA by CHANDRAKANT TILLU SHARMA
31st May 2023
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🗨️ रायगढ़ के दो बहुचर्चित सटोरिए पुलिस की गिरफ्त में 🗨️ गिरफ्तार खाईवाल पूर्व में आत्महत्या करने वाले “मयंक मित्तल” के करीबी रिश्तेदार बतलाए जा रहे हैं. 🗨️ मयंक मित्तल की आत्महत्या के पश्चात आसमान सर पर उठाने वाले तथाकथित समाजसेवी ना जाने किस वजह से चुप्पी साध लिए हैं. 🗨️ बेगुनाह होते हुए भी 3 माह की जेल काटने वालों की आह अपना असर तो दिख लाएगी ही

🎤 टिल्लू शर्मा ✒️टूटी कलम रायगढ़ छत्तीसगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर कल नगर पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में कोतवाली थाना प्रभारी शनिप रात्रे के हमराह कोतवाली पुलिस द्वारा शहर के दो पॉश इलाकों में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाये जाने की सूचना पर दबिश देकर 02 आरोपियों को क्रिकेट सट्टा खिलाते रंगे हाथ पकड़ा गया है ।रामनिवास टॉकीज के सामने कोतवाली पुलिस द्वारा *प्रियांशु उर्फ अंशु अग्रवाल पिता कमल कुमार अग्रवाल उम्र 26 साल निवासी रुक्मणी विहार के सामने अटल आवास रायगढ़* को मोबाइल के व्हाट्सएप ऐप पर ऑनलाइन क्रिकेट खिलाने का लिंक से लोगों से रुपए लेकर सट्टा खिलाते मिला । आरोपी प्रियांशु उर्फ अंशु अग्रवाल के पास से ₹3,000 नगद और एक वीवो V11 कंपनी का मोबाइल की जब्ती की गई है ।

वहीं कोतवाली पुलिस ने जिला चिकित्सालय के पुराने गेट के सामने संजय कांपलेक्स के करीब किनारे घर पर सट्टा रेड कार्यवाही में *आरोपी अकाश गर्ग पिता घनश्याम गर्ग उम्र 24 साल निवासी को पकड़ा है । आरोपी के मोबाइल पर व्हाट्सएप चैटिंग पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का लिंक पाया गया जिसमें ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और रुपए के लेनदेन हैं । आरोपी के पास से ₹4,000 नगद और विवो कंपनी का टच स्क्रीन मोबाइल जप्त किया गया है । थाना कोतवाली में दोनों आरोपियों पर पृथक-पृथक धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । कोतवाली थाना प्रभारी शनिप रात्रे एवं उनकी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई।

क्या है छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम की धारा 7

जुआरियों पर सरकारी शिकंजा:ऑनलाइन जुआ खिलाते मिले तो जमानत नहीं मिलेगी, छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 में गैरजमानती धाराओं को जोड़ा
रायपुर5 महीने पहले

ऑनलाइन जुआ खिलाते मिले तो जमानत नहीं मिलेगी, छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 में गैरजमानती धाराओं को जोड़ा|रायपुर,Raipur – Dainik Bhaskar
पुराने अधिनियम में तय किए गए जुआ खेलने वालों की सजा और जमानत राशि दोनों को भी बढ़ाया गया है
छत्तीसगढ़ में अब ऑनलाइन जुआ खेलने और खिलाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 विधानसभा में पारित हो गया है। इस नये अधिनियम में ऑनलाइन जुए को जोड़ा गया है।


बता दें कि पहले अधिनियम में ऑनलाइन जुआ परिभाषित नहीं था। नए अधिनियम के तहत अगर कोई ऑनलाइन जुआ खिलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सात साल तक सजा हो सकती है। नए कानून में गैरजमानती धाराओं के जुड़ने से अब आरोपी को जमानत भी नहीं मिलेगी।

इसके अलावा पुराने अधिनियम में तय किए गए जुआ खेलने वालों की सजा और जमानत राशि दोनों को भी बढ़ाया गया है।

गैरजमानती धाराएं भी जोड़ी गईं :

अधिनियम के संशोधन के पहले तक जुआ प्रतिषेध अधिनियम के सभी अपराध संज्ञेय तथा जमानती थे। वर्तमान अधिनियम में कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान करते हुए जुआ घर का स्वामी होना (धारा-4), जुआ खिलाना (धारा-6 ), ऑनलाइन जुआ खिलाना (धारा -7), विज्ञापन प्रतिषेध का उल्लंघन ( धारा-11 ) और कंपनी द्वारा अपराध ( धारा-12 ) को संज्ञेय तथा गैरजमानती अपराध बनाया गया है।

ऑनलाइन जुए की नई परिभाषा

नए कानून में जुआ घर की परिभाषा में ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्म शब्द जोड़ा गया है। उपकरण की परिभाषा में इलेक्ट्राॅनिक अभिलेख, डिवाइस, मोबाइल एप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स शब्द जोड़े गये हैं। पुराने अधिनियम में ऑनलाइन जुआ के लिए दण्ड का कोई प्रावधान नहीं था। अब पृथक से दण्ड का प्रावधान किया गया है। जिसमें 1-3 वर्ष की जेल एवं 50 हजार से 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। बार-बार अपराध के लिए 2-7 वर्ष तक जेल और 1-10 लाख तक का जुर्माने हो सकता है।

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CHANDRAKANT TILLU SHARMA

CHANDRAKANT TILLU SHARMA

●प्रधान संपादक● छत्तीसगढ़ स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा, रायगढ़ जिले का नंबर 1, रायगढ़ के दिल की धड़कन “✒️टूटी कलम 📱वेब पोर्टल न्यूज़” जिसका कारण आप लोगों का असीम प्रेम है। हम अपने सिद्धांतों पर चलते हैं क्योंकि “इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है। तलवे चाटने वालों का नहीं” इसलिए पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। “बहते हुए पानी में मुर्दे बहा करते हैं” जिंदा लोग बहाव के विपरीत तैरकर किनारे पर आ जाते हैं। पत्रकारिता करने के लिए शेर के जैसा जिगर होना चाहिए और मन में “सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा” होना चाहिए। आवत ही हरसे नहीं, 👀नैनन नहीं सनेह टिल्लू तहां न जाईए चाहे कंचन बरस मेह ।

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