Menu
Search for
Home/टूटी कलम विशेष
टूटी कलम विशेष
TuTi KaLaM BiG BrEkInG NeWs 👉 जुआ फड़ पर रायगढ़ पुलिस की संयुक्त छापेमारी ™️ इतने जुआरी पकड़ाए ™️ इतने रुपए की नगद रकम जप्त ™️ कई जुआरी भाग खड़े हुए ™️ कई क्षेत्रों से जुआरी पहुंचे थे ™️
CHANDRAKANT TILLU SHARMA Send an email18 hours ago0 84 2 minutes read
✒️ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर* अपनी कलम अपना समाचार, अपना बैनर अपना नाम,न किसी की नौकरी,न किसी की चाकरी,ठेका,परमिट,लाइसेंस आदि का नाम नहीं,पत्रकारिता की आड़ में गांजा, शराब, कबाड़, कोयले, का अवैध व्यवसाय का काम नहीं,धमकी,चमकी, देकर उगाही,वसूली, के लिए बदनाम नहीं, चाटुकारिता चमचागिरी के बदले लेते इनाम नहीं, शासकीय विभागों पुलिस थानों में देते नहीं हाजिरी,लिफाफा मिलने की उम्मीद में दबंग, सिंघम की देते नहीं उपाधि हम, निडरता, निष्पक्षता, निर्भीकता,बेबाकी जिसकी पहचान है,वह टूटी कलम समाचार है, संपादक टिल्लू शर्मा जिसका नाम है. स्वतंत्रता जिसका जन्म सिद्ध अधिकार है.✒️ राष्ट्रीय स्तर के अखबार चैनल दैनिक जन जागरण संदेश का ब्यूरो चीफ 83192 93002 पर अपने आसपास की खबर भेजें✒️
🏹टिल्लू शर्मा ✒️टूटी कलम 🎤न्यूज रायगढ़ छत्तीसगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा थाना प्रभारियों को नियमित रूप से क्षेत्र के बदमाशों की जांच एवं अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों पर प्रभावी कार्यवाही का निर्देश दिया गया है । इसी क्रम में आज दिनांक 12/07/2024 को थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर किया गया बदमाश बबलू उर्फ यमराज छातामुड़ा नाका एफसीआई गोदाम के पास वाले मकान में छिपकर रहता है । सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल स्टाफ के साथ बदंमाश के घर दबिश दिया गया । पुलिस की छापेमारी और कार्यवाही का विरोध कर बबलू उर्फ यमराज साहू पुलिस की उपस्थिति में गवाहों को धमकाने लगा । अनावेदक के कृत्य पर पुलिस धारा 170 बीएनएसएस के तहत बदमाश बबलू उर्फ यमराज को गिरफ्तार कर इस्तगासा धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस की कार्यवाही कर एसडीएम न्यायालय रायगढ़ पेश किया गया ।

विदित हो कि जिला दंडाअधिकारी रायगढ़ द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 01/2020 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2024 के अनुसार अनावेदक *बबलू उर्फ यमराज पिता संत राम साहू उम्र 34 साल निवासी छातामुड़ा एफसीआई गोदाम के पास थाना जूटमिल रायगढ़* को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत जिला रायगढ़ तथा सीमावर्ती जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़,सक्ती, बलोदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, कोरबा और जशपुर की सीमाओं से एक साल की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है । अनावेदक द्वारा जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन पर जूटमिल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अनावेदक को न्यायालय पेश किया गया और ₹10,000 के बॉण्ड ओवर की कार्यवाही कराई गई है । पूर्व में यमराज साहू को धोखाधड़ी के कई मामलों में पुलिस चालान की है । कार्यवाही में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज, उपनिरीक्षक गिरधारी साव, प्रधान आरक्षक रामनाथ बनर्जी, दिलदार कुरेशी आरक्षक सुशील यादव और जितेश्वर चौहान की अहम भूमिका रही है ।






