जिला मुख्यालय में सुरक्षित एवं सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु दिनांक 24.09.20 से 30.09.20 तक स्थगित नो एंट्री निषेधाज्ञा को कल दिनांक 01.10.2020 से पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। सभी भारी वाहन चालकों, ट्रांसपोर्टरों को सूचित किया जाता हैं एवं यातायात पुलिस रायगढ़ का आवश्यक सहयोग करने विनम्र अपील की जाती हैं।।
भारी वाहन आवागमन/प्रवेश निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत विधिवत कार्यवाही की जावेगी
भारी वाहन प्रवेश निषेधाज्ञा समय
1 प्रातः 6:00 बजे से 8:30 बजे तक.
2 दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे तक.
3 शाम 6:00 बजे से 8:30 बजे तक.
नो एंट्री प्वाइंट
1 चिरईपानी बेरियर
2 जिंदल बेरियर
3 छाता मुड़ा चौक
4 नंदेली तिराहा
5 ढिमरापुर चौक
6 इंदिरा विहार
7 काशीराम चौक







