• Home
  • राष्ट्रीय
  • छत्तीसगढ़
  • टूटी कलम विशेष
  • आध्यात्मिक
  • खेलकूद
  • विविध खबरें
  • व्यापार
  • सिनेमा जगत
  • हेल्थ
  • संपर्क
Tuesday, September 22, 2026
  • Login
टूटी कलम
Advertisement
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • छत्तीसगढ़
  • टूटी कलम विशेष
  • आध्यात्मिक
  • खेलकूद
  • विविध खबरें
  • व्यापार
  • सिनेमा जगत
  • हेल्थ
  • संपर्क
No Result
View All Result
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • छत्तीसगढ़
  • टूटी कलम विशेष
  • आध्यात्मिक
  • खेलकूद
  • विविध खबरें
  • व्यापार
  • सिनेमा जगत
  • हेल्थ
  • संपर्क
No Result
View All Result
टूटी कलम
No Result
View All Result
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • छत्तीसगढ़
  • टूटी कलम विशेष
  • आध्यात्मिक
  • खेलकूद
  • विविध खबरें
  • व्यापार
  • सिनेमा जगत
  • हेल्थ
  • संपर्क

भारी नियम कानूनों का पालन करते हुए करना होगा व्यवसाय अन्यथा दुकाने होगी सील👇👇👇👇👇👇👇👇

CHANDRAKANT TILLU SHARMA by CHANDRAKANT TILLU SHARMA
30th September 2020
0
0
SHARES
0
VIEWS
Advertisement

🔴अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी 🔴दुकानदार स्वयं मॉस्क पहनें एवं बिना मास्क के ग्राहकों को सामान का विक्रय न करें 🔴उल्लंघन करने पर दुकानदार को भरना होगा एक हजार रुपये का जुर्माना एवं दुकान होगी सील🔴

रायगढ़—— कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु कलेक्टर भीम सिंह द्वारा जिले के सभी नगरीय निकायों को 24 से 30 सितम्बर 2020 की रात्रि 12 बजे तक कंटनेमेंट जोन घोषित किया गया था जिसे आगामी आदेश पर्यन्त अधिक्रमित करते हुये यह आदेश जारी किया है कि संपूर्ण रायगढ़ जिले में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन 01 अक्टूबर 2020 से प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक सप्ताह में दिन-रविवार को छोड़कर एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सोशल डिस्टेसिंग एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मास्क पहनने के निर्देश के साथ की जा सकेगी।
कलेक्टर सिंह ने जिले के समस्त दुकानदार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देशित करते हुये कहा कि वे स्वयं मास्क पहनकार दुकान का संचालन करें एवं आने वाले ग्राहकों को भी मॉस्क पहनने के लिये कहे। साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें एवं सेनेटाईजर का प्रयोग करें। दुकान परिसर में एक-एक मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेङ्क्षसग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये एवं दूरी बनाकर ग्राहकों को सामानों का क्रय-विक्रय करें। दुकानदार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालक अगर ऐसे नहीं करते है तो उनके ऊपर 1000 रुपये अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा एवं एक सप्ताह के लिये उक्त दुकानों को सील कर दिया जायेगा। जिसके लिये दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में प्रतिबंधित/अनुमति रहेगी
नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन यान यथा यात्री/सिटी बस निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा-ई-रिक्शा, रिक्शा आदि की सेवायें सशर्त संचालित की जा सकेगी। कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु कान्टेक्ट टे्रसिंग हेतु स्वेच्छिक रूप से ई-पास का उपयोग किया जा सकेगा ताकि टे्रवल हिस्ट्री का रिकार्ड उपलब्ध रहे एवं संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सके। इस हेतु आवागमन करने वाले समस्त यात्री ई-पास का स्वैच्छिक रूप से उपयोग करें। आवागमन स्थलों जैसे-एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय जांच चौकी इत्यादि पर बिना ई-पास आवागमन करने वाले यात्री कान्टेक्ट टे्रसिंग के उद्देश्य से ई-पास हेतु आवेदन करने के उपरांत ही आगे यात्रा कर सकेंगे। अन्य राज्यों से प्रवास करने पर पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य रूप से सूचना देंगे तथा होम क्वारेंटीन के नियमों का पालन करेंगे। होम क्वारेंटीन का उल्लंघन पाये जाने पर एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।
सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क का उपयोग एवं समय पर हाथ धोने/सेनेटाईज करने हेतु आवश्यक व्यवस्था अनिवार्यत: सुनिश्चित करेंगे। यदि कार्यालय में इस आदेश की अवहेलना पायी जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिये उत्तरदायी माना जायेगा तथा फ्लाईंग स्क्वाड तथा संबंधित इंसिडेंट कमांडर/उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अर्थदण्ड आरोपित कर सकेंगे। अर्थदण्ड की कटौती वेतन से की जा सकेगी।
छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना अनुसार 17.7.2020 द्वारा (कोविड-19)के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन निर्मित विनियम के तहत कलेक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक 10920/कोरोना सेल/न्या.लि./2020 रायगढ़ दिनांक 19.7.2020 द्वारा निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित करने हेतु नायब तहसीलदार एवं उच्च अधिकारी, पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, नगरीय प्रशासन विभाग के राजस्व निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, कृषि उपज मंडी के मंडी इंस्पेक्टर एवं उच्च अधिकारी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव एवं उच्च अधिकारी को आदेशित किया गया है।
सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपये, होम क्वारेंटीन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 1000 रुपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में 100 रुपये तथा दुकानों व व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा डिस्टेसिंग /फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 200 रुपये का अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक सशर्त अनुमति होगी, किन्तु व्यक्ति झुण्ड में नहीं रहेंगे। सब्जी विक्रेता स्वयं एवं उनके ग्राहक बिना मास्क के पाये जायेंगे तो सब्जी विक्रेता को अर्थदण्ड आरोपित करते हुये सब्जी विक्रय से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक एवं सायं 5 बजे से रात्रि 7 बजे तक की जा सकेगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे एवं सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक की अनुमति होगी।
अस्पताल परिसर की दवाई दुकानें चौबीसों घंटे संचालित की जा सकेगी। किन्तु अन्य स्थानों पर स्थित सभी दर्वा दुकानें प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। रेस्टोरेंट/होटल से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे रहेगी। टेक-अवे की अनुमति नहीं रहेगी। सभी क्लब, बार, रिसार्ट, डिस्कोथीक बंद रहेंगी। सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक, टे्रनिंग, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परंतु ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। समस्त स्पोर्टस काम्पलेक्स एवं स्टेडियम एवं खेल परिसर में समूह में बैठकर या खड़े होकर चर्चा करना प्रतिबंधित रहेगा। स्टेडियम /मैदान में दर्शकों की अनुमति नहीं रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, थियेटर तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग, अनलोडिंग भीड़-भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाये। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में 9 बजे के पश्चात ऐसे समय में किया जाये जब वहां पर भीड़-भाड़ न हो।
रायगढ़ जिले में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ से सत्यापन/अनुमति उपरांत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुये प्रारंभ की जा सकेगी। फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना उद्योग प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। समस्त कारखाना, औद्योगिक संस्थान के संचालक/प्रबंधक, अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी व्यक्तियों के आने की अनुमति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ से लेगा एवं जिले में आने के उपरांत इसकी सूचना उद्योग विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को देगा साथ ही प्रवासी व्यक्तियों को शासन के दिशा-निर्देश का पालन करते हुये क्वारेंटीन में रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम क्षेत्र रायगढ़ में आयुक्त नगर निगम एवं संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय
दफ्तरों और कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवायें। 04 से अधिक व्यक्ति ज्ञापन सौंपने हेतु न आयें। जगह-जगह झुण्ड बनाकर एकत्रित न हों, सामुहिक रूप से चौंक चौराहों पर इका होकर बातचीत करना प्रतिबंधित रहेगा। होटल/रेस्टोरेंट में सामुहिक रूप से भोज का आयोजन/ पार्टी प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्तें
सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान परिसर में एक-एक मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेङ्क्षसग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये। दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इका न होने दिया जाये। सोशल डिस्टेसिंग/ फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्यत: किया जाये। दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये। दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। वर्क फ्राम होम को बढ़ावा दिया जावे। संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चित की जावे। विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। अंतिम संस्कार/अन्त्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियो की अधिकतम संख्या 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।
दाण्डिक प्रावधान
उपरोक्त प्रतिबंध आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी एक्ट तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। जिले में कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहंी होगी।
यह आदेश दिनांक 30-09-2020 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से प्रभावशील होगा।

ShareSendTweet
Previous Post

कल से बाजारों में लौटेगी रौनक,पुलिस की रहेगी सख्ती, समय सीमा में सशर्त खुलेंगे व्यवसायिक प्रतिष्ठान

Next Post

शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के समय निर्धारित, राजकुमार मिंज,पुष्पेन्द्र बघेल,अब्दुल कादिर करेंगे मॉनिटरिंग

CHANDRAKANT TILLU SHARMA

CHANDRAKANT TILLU SHARMA

●प्रधान संपादक● छत्तीसगढ़ स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा, रायगढ़ जिले का नंबर 1, रायगढ़ के दिल की धड़कन “✒️टूटी कलम 📱वेब पोर्टल न्यूज़” जिसका कारण आप लोगों का असीम प्रेम है। हम अपने सिद्धांतों पर चलते हैं क्योंकि “इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है। तलवे चाटने वालों का नहीं” इसलिए पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। “बहते हुए पानी में मुर्दे बहा करते हैं” जिंदा लोग बहाव के विपरीत तैरकर किनारे पर आ जाते हैं। पत्रकारिता करने के लिए शेर के जैसा जिगर होना चाहिए और मन में “सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा” होना चाहिए। आवत ही हरसे नहीं, 👀नैनन नहीं सनेह टिल्लू तहां न जाईए चाहे कंचन बरस मेह ।

Related Posts

मीना बाजार में पास का खेल ™️ बड़े लोग झूल सकते है,बच्चे नहीं ™️ रात 09 बजे के बाद पास की उपयोगिता नहीं ™️ पास को एक्सपायरी बता दिया जा रहा है ™️
टूटी कलम विशेष

मीना बाजार में पास का खेल ™️ बड़े लोग झूल सकते है,बच्चे नहीं ™️ रात 09 बजे के बाद पास की उपयोगिता नहीं ™️ पास को एक्सपायरी बता दिया जा रहा है ™️

17th September 2026
कारों एवं बाइकों का जान जोखिम में डालने वाला स्टंट ™️ पुलिसिया कार्रवाई अपेक्षित है ™️
टूटी कलम विशेष

कारों एवं बाइकों का जान जोखिम में डालने वाला स्टंट ™️ पुलिसिया कार्रवाई अपेक्षित है ™️

16th September 2026
टूटी कलम विशेष

फोटो पर समीक्षा ™️ क्या गवर्नर के मंच पर राजनीतिक दल के पदाधिकारी रह सकते है  ❓™️ क्या प्रोटोकॉल में शामिल था ™️❓

15th September 2026
टूटी कलम विशेष

चिराग़ तले अंधेरा ™️ मंत्री के निवास स्थान होने के बावजूद ™️ करोड़ों रुपए की जी एस टी टैक्स की चोरी ™️ निमय कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है ™️

13th September 2026
टूटी कलम विशेष

अपेक्स हॉस्पिटल रायगढ़ की उपलब्धि गुजरात पहुंची ™️ संतान विहीन दंपति बने जुड़वा बेटों के माता पिता ™️

12th September 2026
महिला व्यवसाई की ऊँचाइयों से बढ़ी लोगों की जलनखोरी ™️ परेशान करने अपनाये जा रहे है तरह तरह के हथकंडे ™️
टूटी कलम विशेष

महिला व्यवसाई की ऊँचाइयों से बढ़ी लोगों की जलनखोरी ™️ परेशान करने अपनाये जा रहे है तरह तरह के हथकंडे ™️

11th September 2026
Next Post

शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के समय निर्धारित, राजकुमार मिंज,पुष्पेन्द्र बघेल,अब्दुल कादिर करेंगे मॉनिटरिंग

फख्र है जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड पर जिससे आधुनिक भारत मे रायगढ़ की अलग पहचान बनी

खरसिया के देजहरी में भीषण सड़क दुर्घटना, विद्युत मंडल के 2 इंजीनियर सहित 4 की मौत,पिकप वाहन के परखच्चे उड़े

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

टूटी कलम

About Us

सर्वाधिक लोकप्रिय व सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला न्यूज वेबसाईट है। पूरे देश विदेश सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी खबरों को प्राथमिकता के साथ प्रसारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।

No Result
View All Result
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • छत्तीसगढ़
  • टूटी कलम विशेष
  • आध्यात्मिक
  • खेलकूद
  • विविध खबरें
  • व्यापार
  • सिनेमा जगत
  • हेल्थ
  • संपर्क

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In