✅ नारकोटिक्स एक्ट में आरोपी को 15 साल की सजा व ₹100000 का अर्थदंड
आज दिनांक 11.02.2020 को माननीय विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट) रायगढ़ श्री विवेक कुमार तिवारी के न्यायालय में थाना सरिया के अपराध क्रमांक 33/2018 के आरोपी *मुकेश कुमार भारती पिता साधु राम उम्र 21 वर्ष निवासी सोब्नथा थाना नरहो, जिला बलिया (UP)* को एन.डी.पी.एस. मामले में दोषसिद्ध पाते हुये 15 साल की सजा सनाई गई है । सरिया पुलिस द्वारा बोलेरो वाहन क्रमांक JH20-C/7162 में 84 पैकेट गांजा वजन लगभग 100 किलोग्राम को दिनांक 20.02.2018 को ओडिशा के रास्ते कंचनपुर से लाते समय पकड़ा गया था । उपरोक्त प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी सरिया उपनिरीक्षक वीरेंद्र चंद्रा द्वारा की गई है ।