🔴ओड़िसा की नामी स्कूल अतिशीघ्र रायगढ़ में🔴बच्चों को वैदिक शिक्षा के नाम पर बगैर अनुमति एडमिशन🔴शिक्षा अधिकारी को स्कूल खुलने की जानकारी नही🔴
रायगढ़— शहर में उच्च दर्जे की पढ़ाई करने के लिए दर्जनों स्कूल कार्मेल,जिंदल,शालिनी,संत माइकल,इंडियन,संस्कार,डी पी एस, दिली वर्ल्ड पब्लिक,साधुराम,महर्षि,आदि होने के बावजूद व्यवसाय की दृष्टि से ओड़िसा के नामी स्कूल प्रबंधन ने सेंध लगाने का प्रयास किया और सफल भी हुए। शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स,सोशल मीडिया पर जेब खर्च देकर प्रचार प्रसार कर बच्चों को एडमिशन देना प्रारंभ कर दिया। शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी न होने की हास्यास्पद पक्ष रखा। मीडिया ने जब आवाज उठाई तब जाकर अधिकारी की कलम तो चल गई परन्तु अब स्कूल खुलने से रोका जाना नामुमकिन हो गया है। अब दोनों तरफ से कागजी जंग लड़कर जनता को भरम में रखा जायेगा।
रायगढ़ जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर स्थित एरिसेंट स्कूल के बिक्री होनें के बाद उस जगह वैदिक स्कूल खोलने को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी करते हुए स्कूल संचालक को तत्काल कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। जिला शिक्षा अधिकारी आरपी आदित्य ने इस संबंध में बताया कि पटेलपाली स्थित एरिसेंट स्कूल की जगह अब वैदिक स्कूल खोले जाने की जानकारी मिली है, उन्होंने बताया कि उक्त स्कूल संचालक ने न तो विभाग को कोई लिखित जानकारी दी है और न ही नियमानुसार स्कूल संचालक ने इसकी मान्यता लेने की कोई पहल की है। जिसको लेकर विभाग ने एक नोटिस के जरिए संचालक से जवाब मांगा है। चूंकि उक्त स्कूल संचालक द्वारा शहर के चौक-चौराहों में होर्डिग्स व अन्य अखबारों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करते हुए स्कूली बच्चों का प्रवेश शुरू कर दिया है। ओडिसा के संबलपुर में इसी नाम से संचालित स्कूल को रायगढ़ के पटेलपाली में भी खोलने की जानकारी मिली है लेकिन संचालक ने नियमों की अनदेखी करते हुए विभाग को अंधेरे में रखा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी नोटिस में लिखा है कि जिले में विद्यालय संचालन हेतु विभाग से मान्यता नही ली गई है। बिना विभागीय मान्यता के अवैध रूप से स्कूल बोर्ड लगाकर समाचार पत्रों में प्रवेश हेतु विज्ञापन देकर पालकों के मध्य भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है। शिक्षा विभाग के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 (1) के तहत बिना मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किये विद्यालय स्थापित नही किया जाएगा तथा धारा 18(5) के तहत कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है विद्यालय संचालन करने 1 लाख रूपए अर्थदण्ड एवं पत्र प्राप्ति के पश्चात विद्यालय का संचालन करने पर प्रतिदिन 10 हजार अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है। यह नोटिस आज वैदिक स्कूल के संचालक को भेज दिया गया है और उन्हें कार्यालय में उपस्थित होकर इसका जवाब देने को कहा गया है।







