टूटी कलम रायगढ़— प्रदेश में बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। जिसके अनुसार विवाह में 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकते है।विवाह में शामिल होने वालों की 02 दिन पूर्व कोरोना नेगेटिव की जांच रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक होगा। उलंघन करते पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही संभावित हो सकती है।

गांव के निस्तारी तालाबो में स्नान करने पर लगा प्रतिबंध—– सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार गांवों में कोरोना संक्रमित होम आइसुलेटेड मरीजो के तालाबो में स्नान करने पर पाबंदी लगा दी गई है। विषम परिस्थितियों में यदि स्नान करने की आवश्यकता पड़े तो संक्रमित व्यक्ति बाल्टी में पानी लेकर मग्गे से स्नान कर सकता है परन्तु उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि स्नान का दूषित पानी तालाबो में न जाने पाये।









