शहर की 20 से अधिक दवा दुकानों में अफसर स्टॉक की जांच कर रहे हैं।
रायपुर समेत कई जिलों में स्वास्थ विभाग की टीम कर रही जांच
स्वास्थ्य विभाग ने कोरोनावायरस को लेकर गाइडलाइन जारी की
शहर के प्रमुख इलाकों में मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रविवार दोपहर छापा मारा है। यह कार्रवाई सैनेटाइजर, मास्क की कालाबाजारी और ऊंचे दामों पर बेचने को लेकर की गई है। शनिवार को 30 दुकानों की जांच की गई थी। शहर की दो दुकानें, लहरी मेडिकल और सुंदरनगर स्थित श्री लक्ष्मी मेडिकल को बंद करवाया गया था।
सरकार ने कहा मास्क जरूरी नहीं
छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से कोरोनावायरस को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें मास्क की जरूरत पड़ने पर उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन में कहा गया है, कि जब खांसी या बुखार के लक्षण हों, किसी अस्पताल में जाएं, जब किसी मरीज की देखभाल करनी हो, या किसी संभावित या पॉजीटिव मरीज के पास जाए तब उपयोग करेें। मास्क के गीला होने पर तत्काल बदलने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क को बार- बार न छूने और गर्दन पर न लटकने की हिदायत दी गई है। मास्क पहनने से कोई फायदा हुुआ हो, इस तरह के किसी भी बात का वैज्ञानिक आधार नहीं है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल
भारत सरकार की तरफ से खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना में मास्क और हैंड- सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की सूची में शामिल किया गया है। इस अधिनियम के दायरे में आने के बाद, मास्क और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण और लॉजिस्टिक्स (कोविड-19 के प्रबंधन) को सरकार नियंत्रित करेगी। भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन में इसे प्रकाशित किया जा चुका है। यह अधिसूचना 30 जून 2020 तक प्रभाव में रहेगी।
यह जरुर करें
कोरोनावायरस से सामान्य बुखार और खांसी जैसे सामान्य लक्षण होते हैं। अगर समय रहते ध्यान नहीं देते तो इसके परिणाम गंभीर हो जाते हैं। यह बीमारी व्यक्ति के खांसने और छींकने से फैलती है। गाइडलाइन में 40 सेकेंड तक हाथ धोने, सैनिटाइजर से 20 सैकेंड और खांसते, छींकते समय नाक, मुंह, आंख, चेहरे को न छूने की मनाही







