🔭 टिल्लू शर्मा ✒️टूटी कलम रायगढ़ छत्तीसगढ़ थाना सोनहत एवं अजाक थाना के अपराध क्र. 07/20 धारा-450, 376 भा.द.वि., 3(2)(5) एस.सी. एस.टी. एक्ट में पीड़िता के द्वारा थाना सोनहत में उपस्थित होकर दिनांक 05.03.2020 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थीया के घर में घुसकर आरोपी ने प्रार्थीया से बलात्कार किया है। जिस पर जीरो में थाना सोनहत में अपराध कायम किया गया एवं प्रार्थीया अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला होने से नंबरी अपराध थाना अजाक बैकुंठपुर में कायम किया गया। दिनांक 16.09.22 को उक्त प्रकरण में कोरिया पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा-450 भा.द.वि. में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 200 अर्थदंड, धारा 376(1) में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 200 अर्थदंड, धारा 3(2)(5) एट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 200 रूपये अर्थदंड की सजा से दण्डित किया गया है।








