
🔱टिल्लू शर्मा ✒️ टूटी कलम 🎤 न्यूज़ रायगढ़ 🌍 छत्तीसगढ़ 🏹 कुछ दिनों पूर्व प्रदेश सरकार के द्वारा अशालीनता, अभद्रता ,फूहड़ता से भरे होली त्योहार पर सभी शराब दुकान में नियत समय पर खोलने के आदेश जारी किए थे. होली, महात्मा गांधी निर्माण दिवस, मोहर्रम शुष्क दिवस की श्रेणी से हटा दिए गए थे. सरकार ने 07शुष्क दिवस में से 03 को हटा दिया गया था।हमने समाचार के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करवाया की प्रदेश में पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने की वजह से शहरों एवं गांव पूरे प्रदेश में स्थिति बिगड़ सकती है काफी सोच विचार के बाद सरकार हमारे समाचार एवं तर्क से सहमत होती हुई होली के त्योहार पर शुष्क दिवस रखना उचित समझी और प्रदेश की सभी शराब दुकानों को होली के दिन बंद रखने के आदेश जारी कर दिए। सरकार के इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में खुशी और चैन देखने को मिल रहा है। होली नहीं मनाने की मानसिकता बन चुके लोगों ने जमकर होली खेलने का मूड बना रहे है.

होली पर्व के अवसर पर जिले में 4 मार्च 2026 (जिस दिन रंग खेला जाएगा) को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश के तहत यह निर्देश जारी किया है।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24, उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 मार्च को जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), समस्त देशी कंपोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट) एवं समस्त विदेशी/ प्रीमियम मदिरा (एफ.एल.- 1 घघ) समस्त विदेशी कम्पोजिट मदिरा (एफ.एल.1 घघ कम्पोजिट) दुकानों, देशी मदिरा भंडारण भंडागार, समस्त होटल बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल.-3), शॉपिंग मॉल रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल.3 क), पर्यटन बार (एफ. एल. 3 ग) एवं समस्त देशी/देशी कम्पोजिट अहाता, समस्त विदेशी/विदेशी कम्पोजिट अहाता को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त तिथि को मदिरा के विक्रय, वितरण एवं संपूर्ण संव्यवहार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


