रायगढ़—– कलेक्टर ने अंततः आदेश जारी कर कोविड संक्रमण से बचाव करने वाले आदेश जारी कर दिए है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी में एक दिन में ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 9 बतलाई जा रही है। जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर ने नाईट कर्फ्यू का आदेश देकर स्थाई एवं अस्थाई दुकानों के संचालन का समय सुबह 6 से रात्रि 9 बजे तक कर दिया है साथ ही सभी दुकानों में मास्क बिक्री करने के पश्चात अन्य समानो की बिक्री,सोशल डिस्टेंसिनग का पालन,सेनेटाइजर रखने के आदेश दिए है। दवाई दुकान एवं पेट्रोल पंप संचालन पर कोई बाध्यता नही होगी। रेस्टोरेंट,होटलो,ढाबो में रात्रि 10 बजे तक बैठाकर खाना नाश्ता खिलाया जा सकेगा। जिसके बाद रात्रि 11.30 तक पार्सल सुविधा “टेक एंड अवे” का पालन करना होगा।
प्रत्येक दुकानों में दुकान खुलने एवं बंद करने का समय प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। आदेश का उलंघन करते पाये जाने पर 15 दिनों के लिए सिलबन्दी की कार्रवाई की जा सकती है।








