रायगढ़, 7 जून2021/ कलेक्टर भीम सिंह ने आदेश जारी कर जिले में कन्टेनमेंट जोन की अवधि को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये सशर्त ऑटोमोबाईल के स्टैण्ड-एलोन शो-रूम के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
जारी आदेश के तह शो-रूम का संचालन रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में प्रात: 6 बजे से सायं 5 बजे तक ही किया जा सकेगा। शो-रूम परिसर में नि:शुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मॉस्क तथा शो-रूम में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना तथा लोगों में जागरूकता हेतु शो-रूम परिसर में पोस्टर/बैनर लगाना अनिवार्य है। शो-रूम में कार्यरत सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा वैक्सीनेशन कराना आवश्यक है। शो-रूम कार्यरत कर्मचारियों एवं उपस्थित होने वाले ग्राहकों को मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। शो-रूम में फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु शो-रूम सील करने की कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।