रायगढ़—- नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक परिवहन के साधनों के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुसार आम जनता से अपील की गई है कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करें। परिवहन साधनों के उपयोग के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु व्यक्तिगत सुरक्षा के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्यत: पालन करें। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी सुमित अग्रवाल ने बताया कि समस्त बस संचालकों की बैठक ली गई है तथा उन्हें निर्देशित किया गया है कि जन-जागरूकता की दृष्टि से बसों में बेहतर साफ-सफाई रखे तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम के प्रावधानों के तहत लोक सेवा यानो में राज्य के संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा अनुमोदित कीटनाशी द्रव्यों का उपयोग कर परिवहन साधनों को डिसइन्फेक्ट तथा सेनेटाईज करें। जिससे संक्रमण रोका जा सके।





