पूंजीपथरा थाने में उद्योग प्रबंधक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज थाना पूंजीपथरा के मर्ग क्रमांक 01/19 धारा 174 जा0फौ0 के जांच में पाया गया कि कुन्ती नागेश पति भुनेश्वर नागेश उम्र 35 वर्ष निवासी बगडोल थाना बगीचा जिला जशपुर नवदुर्गा फैक्ट्री ग्राम सराईपाली में ठेकेदार मिथलेश सिंह के अधीन मजदूरी पर काम करती थी । नवदुर्गा उद्योग का मालिक निमीष गडोदिया द्वारा प्लांट में विद्युत उत्पादन के बाद जले हुये कोयले की बची गरम राख को टंकी में एकत्रित कर पानी से ठण्डा कराकर बुलडोजर से निकलवाता था परंतु अत्यधिक मात्रा में राख हो जाने पर बाहर खुले जगह में एकत्रित कराता था और उपर से पानी छिडकाव कराकर ठण्डा होने पर श्रमिको से फावडा एवं बेलचा के माध्यम से उठवाता था । जो काफी खतरनाक कार्य है, मालिक को मालूम था कि गरम राख को हटाते समय किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आ जाने से उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके बाद भी गरम राख के भण्डारण स्थल पर सुरक्षा का कोई मजबूत घेरा नहीं लगवाया गया है। गरम राख के उपर कम मात्रा में पानी छिडकाव किया गया था और महिला श्रमिक कुन्ती नागेश को काम पर लगा दिया गया था। जो बेलचा और फावड़ा के माध्यम से राख निकालने के लिये मौके पर *दिनांक 02.12.19* को गई थी और पैर फिसलने से गरम राख से दोनो पैर जल जाने पर तेज जलन होने पर बदहवास होकर गर्म राख पर ही बैठ गई थी. जिसके कारण उसके दोनो पैर व पीछे का भाग कमर से नीचे तक गरम राख में जल गया था। जिसे उपचार हेतु अपेक्स अस्पताल रायगढ भेजा गया था । जिसकी ईलाज के दौरान *दिनांक 24.12.19* को मृत्यु हो गई है । पूंजीपथरा पुलिस द्वारा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संभाग रायगढ से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है । घटना के संबंध में प्रबंधक निमीष गडोदिया, नवदुर्गा फ्युल सराईपाली के विरूद्ध अप.क्र. 46/2020 धारा 304 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।






