टूटी कलम डेस्क नाखुश पति ने पत्नी को दहेज के लिए सांप से डसवाकर मार डाला। 10000 और फिर 7000 रुपये में दो सांप भी खरीदे थे। केरल की सेशंस कोर्ट ने एक महिला को सांप से डसवाकर मारने के मामले में उसके पति को हत्या का दोषी ठहराया है। कोल्लम की सेशंस कोर्ट अब 13 अक्टूबर को उसकी सजा का ऐलान करेगी। सूरज नाम के व्यक्ति पर आरोप था कि उसने अपनी 25 साल की पत्नी उथरा को दहेज के लिए सांप से डसवाकर मार डाला। कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें दी गईं और कई सबूत भी पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने सूरज को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया। उथरा कोल्लम से 40 किमी दूर अपने मायके में रह रही थी। टूटी कलम समाचार

उसे सोते समय कोबरा ने कथित तौर पर डस लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। यह घटना 7 मई 2020 की है। उसकी शादी को 2 साल का समय हुआ था और उसका एक साल बच्चा भी है। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि मौत का यह मामला सांप द्वारा प्राकृतिक रूप से डसने का मामला है। वहीं अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि पति ने पत्नी को सांप से डसवाकर मारने के मकसद से दो बार सांप खरीदे थे। पहले 10000 रुपये में और दूसरी बार 7000 रुपये में। कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद 13 अक्टूबर को सजा के ऐलान की तारीख तय की है। टूटी कलम समाचार





