रायगढ रेल्वे कालोनी में रहने वाली 24 वर्षीय महिला द्वारा अपने पति मोहम्मद अमीर खान, ससुर नासिर खान, सास कमरून निशा, चाचा ससूर परवेज खान, ननंद शाहिना खान, रूबिना खान, नंदोई शेख आरिफ अली एवं मोहम्मद अकरम द्वारा दहेज की मांग कर प्रताडित करने के संबंध में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । पीडिता बतायी कि उसका विवाह दिनांक 27/12/2018 को मोहम्मद अमीर खान आ. नासिर खान निवासी- गौसिया मस्जीद के पास सोनापाली संबलपुर ओडिसा के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ होटल अंश रायगढ में संपन्न हुआ था । विवाह के समय माता पिता ने स्त्रीधन के रूप में अपने क्षमता से ज्यादा सामान दिया था । जिस समय विवाह तय हुआ था उस समय ससुराल वालो ने दहेज मे कोई समान नही मांगा था परन्तु शादी के दिन ससुर व पति ने दहेज में कार की मांग कर दिये , जिसे नहीं दे पाये परन्तु जैसे तैसे शादी हो गई । पीडिता बताई कि ससुराल वालों ने यह बताया था कि अमीर खान पेशे से इंजिनियर है तथा उनका वेतन 50,000 रुपये मासिक है परन्तु विवाह के बाद चला कि अमीर आई.टी.आई. पास है तथा विवाह धोखे से किया गया था । विवाह के बाद ससुराल संबंलपुर में ताना मारा जाता था कि तुम्हारे पिता से कार की मांगे थे, नही दिये और गाली गलौच कर बुरा बर्ताव किया जाने लगा । अक्टूबर 2019 में रायगढ़ हास्पीटल में विवाहिता ने लड्की को जन्मदिया जिसे देखने उसके ससुराल वाले आए और फिर दहेज में कार दिये जाने पर ही नवजात और उसकी मां को साथ ले जायेंगे बोलने लगे । जब युवती के परिवार वाले कार देने में असमर्थता जताए तो उसके ससुरालवाले उसके नवजात बच्चे को छीनकर साथ ले जाना चाहते थे । युवती के परिवारवालों ने डॉयल 112 को हॉस्पीटल बुलाया तब ससुरालवाले भाग गये । विवाहिता अपने लड़की के साथ मायके में है, उसके ससुराल वाले उसे लेने नहीं आ रहे हैं । पीड़िता के आवेदन पत्र पर उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अप.क्र. 267/2020 धारा 498-A,34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है ।








