🎯 टिल्लू शर्मा ✒️ टूटी कलम रायगढ़ छत्तीसगढ़ हमारे द्वारा उक्त मामले पर लगातार नजर रखी हुई थी किससे पूरी घटनाक्रम की जानकारी इस प्रकार है की रायगढ़ के कैदी मुड़ा निवासी 29 वर्षीय भाजयुमो नेता अविनाश चौहान की जान पहचान रेलवे बंगला पारा के युवक के साथ में थी जिस वजह से अविनाश का वहां आना जाना लगा रहता था। बंगला पारा के युवक की नाबालिक भतीजी को देखकर अविनाश चौहान की नियत खराब हो गई थी एवं वह बालिका के साथ हंसी मजाक एवं छेड़छाड़ किया करता था। अपने चाचा के दोस्त यानी चाचा समझ कर ही बालिका चुपचाप रह जाया करती थी और बालिका की यही चुप्पी ने अविनाश का मनोबल बढ़ा दिया। अविनाश बालिका को अपनी कामेच्छा पूर्ति के लिए एकांत में ले जाने के अवसर की तलाश में रहने लगा था। 19 जनवरी 2023 को अंततः अविनाश को मौका मिल ही गया। जब बालिका घर स्कूल जाने के लिए निकली थी तो बूढ़ी माई मंदिर के समीप अविनाश चौहान दुपहिया वाहन में खड़ा हुआ था जिसने बालिका को स्कूल छोड़ देने की बात कही। अनजान खतरे से बेखबर कालिका अविनाश को चाचा समझकर दुपहिया में बैठ गई। आरोपी ने उसे स्कूल ना छोड़कर जोरापाली चौक के पास जगदंबा ट्रेलर के सामने अपने बनाये जा रहे भोजनालय रूपी ढाबा में ले गया और बालिका को डराते धमकाते जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। बाद में आरोपी ने इस घटना को किसी से भी नहीं बतलाने की बात करते हुए धमकी दी गई की उसने के उसके नग्न फोटो एवं वीडियो बना लिए हैं और यदि वह इस बात का जिक्र किसी से करेगी तो वीडियो एवं फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा।
अपने साथ घटित घटना की वजह से बालिका गुमसुम एवं उदास रहने लगी थी और उसका ध्यान पढ़ाई, लिखाई, स्कूल जाने में नहीं लग रहा था। जिस वजह से परिजनों के द्वारा लगातार पूछताछ एवं सहानुभूति जतलाने पर बालिका ने रोते हुए अपने साथ हुए दुष्कर्म पूरी बात बतलाई। बालिका के मुंह से दुष्कर्म की घटना सुनते ही उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। काफी विचार-विमर्श सलाह मशविरा के बाद बालिका के परिजन बालिका को लेकर सिटी कोतवाली पहुंच गए जहां बालिका ने अविनाश चौहान के खिलाफ अपने साथ हुए बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया गया। पुलिस में रिपोर्ट आने के बाद यह बात सामने आई कि बालिका दसवीं क्लास की छात्रा है एवं नाबालिक है जिस वजह से आरोपी पर बलात्कार 376 के मामले के अतिरिक्त पास्को एक्ट 4 भी लगाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने कोतवाली थाना प्रभारी शनिप रात्रे को तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस हरकत में आते हुए जोरापाली स्थित जगदंबा ट्रेलर जा पहुंचे जहां की अविनाश को कार्य करता हुआ बतलाया गया। पुलिस ने अविनाश को गिरफ्तार करते हुए हवालात में बंद कर दिया और बालिका के द्वारा दिए गए बयान की तस्दीक की गई एवं डॉक्टरी मुलाहिजा करवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट आने के पश्चात पुलिस के द्वारा आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से आरोपी को जिला जेल दाखिल करवाया गया। आरोपी पर धारा 363, 376, 506 आईपीसी एवं 4 पोक्सो एक्ट* के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
ज्ञात रहे की आरोपी अविनाश चौहान भाजयुमो के कद्दावर नेता माने जाते हैं। अविनाश गौ सेवा बजरंग दल आदि से भी जुड़ा हुआ है। जिसके संबंध बड़े-बड़े रसूखदारो, धनाढ्यों, उद्योगपतियों समाजसेवियों से काफी नजदीक एवं मधुर माने जाते हैं।





