🛑 टिल्लू शर्मा ✒️टूटी कलम न्यूज रायगढ़.. भारत के संविधान में महिलाओं को अधिक छूट देना पुरुष समाज को भारी पड़ रहा है. युवतियों,महिलाओं का जब पुरुष मित्र से विवाद हो जाता है तो उसके पश्चात महिला मित्र पुलिस थाने की शरण में जाकर स्वयं को बेदाग साबित करने में लग जाती है. जबकि ताली दोनो हाथो से बजती है. यदि महिला समाज पुरुष समाज को अपनी भाव भंगिमा,लटके,झटके का प्रदर्शन करना छोड़ दे तो कोई भी युवक पुरुष महिला,युवती के चंगुल में नहीं फंसेगा. जब भी छेड़छाड़ बलात्कार के मामले दर्ज किए जाएं तो महिला पुरुष के संबधो बीच के समय काल को ध्यान में रखते हुए मामला दर्ज करना चाहिए. पुरुष समाज छेड़छाड़ दुष्कर्म के मामले में इकलौता सहभागी नहीं होता है. यदि महिला पुरुष के बीच लंबे समय से निरंतर शारीरिक संबंध कायम होता रहा हो तो ऐसे मामलों में 376 बलात संग का मामला नहीं होना चाहिए अपितु समझौते के तहत किया गया प्रेमालप माना जाना चाहिए. पुरुष अपनी महिला मित्र को अनेक स्थानों पर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाता है तो वह किसी भी मामले में जोर जबरदस्ती का केस नहीं बनना चाहिए.बालिग युवती,शादीशुदा महिला को जब परिजन नहीं समझ सकते हैं तो फिर वह किसी पुरुष की बात मानकर अनेक स्थानों पर क्यों चली जाती है ? ऐसे जोड़े के बीच जब तकरार होती है या बीच में किसी और की इंट्री हो जाती है तो पुरुष को बलात्कारी ठहरा दिया जाता है जो कि किसी भी दिशा में न्यायोचित्त नहीं है. ऐसे मामले में पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों पर कार्रवाई करनी चाहिए.
केस नंबर (१) वेलेंटाइन डे 14 फरवरी को थाना जूटमिल में स्थानीय महिला द्वारा अगस्त 2023 में उसके साथ हुई छेड़खानी की लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया.महिला बताई कि जूटमिल में उसका ससुराल है, 06 अगस्त को मायके से ससुराल आयी.उस दिन घर के लोग आधारकार्ड अपडेट करने गये हुये थे.उसी समय रामदीन मेहर उसे अकेली पाकर गंदी नियत से छेड़खानी करने लगा जिससे बड़ी मुश्किल से छुडा कर अपने कमरे अन्दर जा कर कमरे के दरवाजा को अन्दर से बंद कर ली.महिला बताई कि लोक लाज के डर से उसने इस बात का ज़िक्र अपने पति या अन्य किसी घरवालों से नहीं बताई.मायके में अपनी बहन को बताई और घर में सलाह मशवरा होकर जूटमिल थाने में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करायी.महिला के आवेदन पर थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला विवेचक से पीड़िता का कथन कराया गया और तत्काल आरोपी को हिरासत में लिये तथा अपराध पंजीबद्ध के दूसरे ही दिन जूटमिल पुलिस द्वारा आरोपी रामदीन मेहर को गिरफ्तार कर रिमांड में पेश किया गया और जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है.
केस नंबर (२) वेलेंटाइन डे 14 फरवरी को थाना जूटमिल में स्थानीय महिला द्वारा मालखरौदा जिला सक्ती के नीलकंठ बरेठ द्वारा शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है ।
महिला बताई कि नीलकंठ बरेठ से लगभग 07 माह पूर्व जान पहचान हुआ था, नीलकंठ बरेठ माईको फाईनेंस कंपनी में काम करता है और जूटमिल क्षेत्र में रहता था । महिला बताई कि नीलकंठ उसके घर भी आना जाना किया था जो अपना प्रेम प्रस्ताव रख कर शादी करना कहता था । महिला बताई कि दिनाँक 11.02.2024 को घर पर अकेली थी उसी रात नीलकठ बरेठ आया और शादी करने का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और शादी करूंगा कहकर बिलासपुर ले गया और वहाँ भी शारीरिक संबंध बनाया । अब नीलकंठ बरेठ शादी करने से इंकार कर रहा है। युवती के लिखित आवेदन पर जूटमिल थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा दुष्कर्म का अपराध नीलकंठ बरेठ (25 साल) पर दर्ज कर महिला अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के फरार होने से पूर्व गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया है ।





