रायगढ़—- लाकडाउन के कारण लगभग 90 दिनों से बंद ग्रेंड माल एवं गलैक्सी मॉल की दुकानों को खोलने के आदेश जिला कलेक्टर भीम सिंह ने दिए है। जारी आदेश के अनुसार गलैक्सि मॉल के भूतल की 13 एवं ग्रेंड मॉल की 9 दुकाने नियम के दायरे में रहकर खोली जा सकती है। भूतल के अतिरिक्त्त अन्य तलो पर दुकाने नही खुलेगी।
नियम के अनुसार 1. दुकानदारों को केवल सामने के दरवाजे खोलने होंगे,पिछले दरवाजे का इस्तेमाल नही किया जायेगा। 2. दुकान के अंदर एक समय मे 2 ग्राहकों को प्रवेश देना होगा 3. दुकानदार एवं ग्राहकों को मास्क लगाये रखने होंगे 4. दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंनसिंग वाले घेरे बने होने चाहिये 5.दुकान के बाहर हाँथ धोने की व्यवस्था एवं सेनेटाइजर होने चाहिए 6.