🔱टिल्लू शर्मा ✒️टूटी कलम 🎤 न्यूज 🌍 रायगढ़ छत्तीसगढ़ 🏹 खरसिया पुलिस ने अपनी इज्जत बचाते हुए, पुलिस के साथ मारपीट करने के आरोपियों अमन नथानी, मिथलेश नथानी, कुशल नथानी और मनोज नथानी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 303/2025 के तहत धारा 221, 121(1), 132, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है।
यदि यह घटना किसी अन्य के साथ में घटती तो पुलिस के द्वारा रिपोर्ट लिखने में 2 साल लगा दिए जाते. आरोपियों पर रहम करने के लिए खरसिया एवं रायगढ़ के सिंधी समाज के प्रतिष्ठित लोगों मीडिया वालों ने भरसक प्रयास किया था, किंतु पुलिस ने अपनी हो रही छिछालेदर से उबरने के लिए किसी का भी आवेदन, निवेदन, लालच, धमकी,चमकी, पावर, पहुंच,पैसे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि पूरा मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आ चुका था और यदि रात को किसी ने वीडियो वायरल नहीं किया होता तो मामला सेटलमेंट हो चुका होता.
जो भी हो पुलिस ने मामला बहुत कमजोर बनाया है. जिस वजह से आरोपियों की जमानत बहुत जल्द ही हो जाएगी. धारा 221 लोक सेवक के कार्य में बाधा उत्पन्न करना. धारा 121 लोक सेवक को चोट पहुंचाना. धारा 132 अलग-अलग जगह पर अलग-अलग मामले में लगाई जाती है. धारा (3)(5) को धारा 34 की तरह सहयोगी धारा माना जाता है. सिंधी बंधुओं के द्वारा पुलिस की पिटाई करने का मामला जितना बड़ा है. अपराध उतना ही छोटा और जमानत योग्य कायम किया गया है. माता लक्ष्मी की कृपा से हर असंभव संभव हो जाता है.








