रायगढ़——- जिला शिक्षा अधिकारी,खंड शिक्षा अधिकारी को स्पीड से खरीदने का प्रयास किया जा रहा है।खंड शिक्षा अधिकारी का तो नही मालूम परन्तु जिला शिक्षा अधिकारी वैदिक स्कूल की मान्यता रद्द करवाने पर अड़े है। इस सम्बंध में बतलाया जा रहा है कि सम्बलपुर (ओड़िसा) की वैदिक स्कूल ने फ्लॉप हो चुकी नगर की एरिसेन्ट स्कूल को अधिग्रहित कर अपने दूर के रिश्तेदारों के कुछ नही बिगड़ने वाला आश्वासन के बाद शहर के व्यापक प्रचार प्रसार होर्डिंग्स,सोशल मीडिया,फेसबुकिया लोगो के माध्यम से कर बच्चों का एडमिशन लेना शुरू कर दिया। मीडिया में हल्ला मचने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी की जांच पड़ताल में यह बात सार्वजनिक हो गई कि वैदिक स्कूल के नाम का रजिस्ट्रेशन ही नही हुआ है। एरिसेन्ट स्कूल का नाम बदला जाना प्रक्रियाधीन है। जब तक रजिस्ट्रेशन नही हो जाता तब तक उक्त नाम से बच्चों को एडमिशन देना आर्थिक अपराध एवं धारा 420 के तहत मामला बनता है। शिक्षा अधिकारी को चाहिए कि तुरन्त संज्ञान लेते हुए वैदिक इंटरनेशनल स्कूल के विरुद्ध थाने में लिखित शिकायत देकर मामला दर्ज करवाना चाहिए। साथ ही जिन बच्चों की स्कूल फीस ली गई है। उसे भी तुरन्त वापस करवाने की पहल की जानी चाहिए।






