राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को तमिलनाडु सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि दोषी एजी पेरारीवलन और अन्य दोषियों की रिहाई के मामले में अब तक क्या कदम उठाए हैं, इसे लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें.
कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को दो हफ्ते की मोहलत दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा था कि वो दया याचिका पर फैसला करे.
याचिकाकर्ता एजी पेरारीवलन की ओर से कहा गया है कि उसने 2018 में राज्यपाल के पास दया याचिका लगाई थी और कहा था कि उनकी बाकी सजा माफ की जाए. वो पहले ही 27 साल जेल में रह चुका है.
जांच में कोई प्रगति नहींः SC
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की बड़ी साजिश की जांच पर भी नाराजगी जताई और कहा कि जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की खिंचाई की और कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और न ही वे बड़ी साजिश के बारे में कुछ भी करना चाहते हैं.
कोर्ट ने कहा कि पिछली दो रिपोर्ट बिल्कुल समान हैं. CBI का कहना है कि लेटर रोगेटरी का जवाब विदेश से नहीं दिया गया है. मल्टी डिसप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी 1991 में पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के सीमापार पहलुओं की जांच कर रही है.