टूटी कलम डेस्क पुरुष द्वारा स्पा सेंटर और मसाज केंद्रों पर महिलाएं नही जा सकेंगी. इसी तरह जो सेंटर महिलाएं संचालित करेंगी उनमें पुरुष नहीं जा सकेंगे. यानी अब महिलाएं पुरुषों का मसाज नही कर सकेंगी और न ही पुरुष किसी महिला का मसाज कर सकेगा. राजधानी दिल्ली में साउथ दिल्ली नगर निगम ने स्पा और मसाज सेंटर्स के लिए नई लाइसेंस पॉलिसी को लागू किया है. इसमें क्रॉस-जेंडर मसाज की इन स्पा और मसाज सेंटर्स में इजाजत नहीं होगी. नई लाइसेंस पॉलिसी के इस नियम के मुताबिक, महिलाओं वाले स्पा-मसाज सेंटर में पुरुष और पुरुषों द्वारा संचालित स्पा में महिलाएं नहीं जा सकेंगी. SDMC में इन्हीं गाइडलाइंस के साथ स्पा या मसाज सेंटर्स का लाइसेंस दिया जाएगा. टूटी कलम समाचार
SDMC ने अपने बयान में कहा है कि पुरुष और महिलाओं के मसाज सेंटर्स अलग-अलग सेक्शन में होंगे. इसके साथ ही मसाज सेंटर्स को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही खोला जा सकेगा. नगर नियम ने यह भी कहा कि लाइसेंस मालिक और मैनेजर की पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही इशू किया जाएगा. इसके साथ-साथ आने वाले कस्टमर्स की आईडी पुख्ता करना स्पा और मसाज सेंटर्स की जिम्मेदारी होगी. साथ-साथ रिहायशी इलाकों में भी नए स्पा और मसाज सेंटर्स नहीं खोले जा सकेंगे. सिर्फ कमर्शल, लोकल कमर्शल, नोटिफाइड कमर्शल और मिक्स लैंड यूज पर ही नए स्पा और मसाज सेंटर्स खुलने की इजाजत मिलेगी. मसाज पार्लर के परिसर का डिजाइन संरचनात्मक इंजीनियर से पास कराना होगा. टूटी कलम समाचार
आगे मसाजर टेबल का साइज 50 स्कायर फीट से कम नहीं रखने को कहा गया है. वहीं परिसर का फ्लोर एरिया 900 स्कायर फीट होना चाहिए. इसकी ऊंचाई 9 या 8 फीट से कम ना हो. परिसर में लाइट, हवा, बिना एसी वाली जगहों में एग्जॉस्ट फैन आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए. अगर लाइसेंस मिलने के बाद भी इन चीजों से समझौता हुआ तो लाइसेंस कैंसल भी हो सकता है. नगर निगम ने साफ किया है कि लाइसेंस जारी करने से पहले प्रतिष्ठान के मालिक और प्रबंधक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा. सभी ग्राहकों के आईडी कार्ड भी जरुरी किया गया है.टूटी कलम समाचार