🎯 टिल्लू शर्मा 🖋️ टूटी कलम रायगढ़ अदालत ने कांग्रेस की महिला विधायक के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए है. सिहावा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मी ध्रुव पर इंजीनियरिंग इंस्टीच्यूट में डायरेक्टर बनाने के नाम पर एक महिला से 23 लाख रूपये की धोखाधड़ी का आरोप है. दुर्ग के पुरई में गर्व इंस्टीच्यूट आफ टेक्नोलॉजी में लक्ष्मी ध्रुव डायरेक्टर थी.
आरोप है की पूर्णिमा ठाकुर नाम की महिला को विधायक लक्ष्मी ध्रुव ने डायरेक्टर बनाने का लालच दिया और उसके एवज में 23 लाख 50 हजार रूपये ले लिये, लेकिन डायरेक्टर नहीं बनाया. 2018 में सिहावा से विधायक चुन ली गईं. पूर्णिमा ठाकुर ने दोहरे पद पर रहने का आरोप लगाया है.
पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पूर्णिमा ठाकुर ने अदालत में परिवाद दाखिल किया था, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमृता दिनेश मिश्रा ने सुनवाई के बाद विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करने के निर्देश देते हुए उन्हें समन जारी किया है.
पूर्णिमा ठाकुर नाम की महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि दुर्ग जिले के पुरई स्थित गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लक्ष्मी ध्रुव 2010 से 2018 तक अध्यक्ष थीं. इनके द्वारा पहले मेम्बर बनाने फिर डायरेक्टर बनाने के नाम पर 23 लाख 50 हजार रुपए 2010 से 2017 तक लिए गए. आरोप है कि 2010-2018 तक वो वो दुर्ग के पुरई के जीआईटी में अध्यक्ष थी.
इस मामले को लेकर लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ महिला ने कई जगह पर शिकायत की थी. राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद मामले में कोर्ट में याचिका दायर किया. कोर्ट के निर्देश पर विधायक लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. खबर मिलने पर विधायकों के साथ-साथ समर्थकों में हड़कंप मच गया.






