🎤 टिल्लू शर्मा ✒️टूटी कलम रायगढ़ छत्तीसगढ़ ज्ञात रहे कि बंटी साहू को उसके परिचित फांदा के नाम से अधिक जाना पहचाना करते हैं बंटी साहू को लोगों से ठगी करने के नए-नए तरीके याद करने में महारत हासिल प्राप्त है। छातामुड़ा नाका के पास उसकी आलीशान सर्व सुविधा युक्त कोठी बनी हुई है। इसके पास 3- 4 लग्जरी कारें हैं. बुलेट मोटरसाइकिल है. स्वर्ण आभूषण के शौकीन बंटी गले में मोटी मोटी सोने की चेन आठों अंगुलियों में बड़ी-बड़ी सोने की अंगूठियां,सोने का भारी भरकम ब्रेसलेट, ब्रांडेड कपड़े ,जूते ,चश्मे फरफ्यूम आदि का उपयोग कर भोले-भाले ग्रामीणों को अपने जाल में आसानी से फांस लिया करता है और उनसे किसी ना किसी बहाने से मोटी रकम ऐंठ लिया करता है। ग्रामीणों को सस्ते में छड़, सीमेंट, आदि भवन निर्माण सामग्री, दुपहिया,चार पहिया वाहन कमकीमत में दिलवाने का प्रलोभन देकर बहुत ही आसानी से नगद रकम लेकर मूर्ख बना दिया करता है। रावण ऑटो के नाम से संचालित दुकान इसके 400 बीसी करने का मुख्य स्थान है। जिसे भी देखकर भोले-भाले लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं और मुंह मांगी रकम थमा दिया करते हैं और बाद में पोल खुलने पर पुलिस थाना के चक्कर लगाया करते हैं।
विश्वकर्मा पूजा के दौरान अपना जलवा बिखेरा करता है ठगराज बंटी साहू बंटी के द्वारा विश्वकर्मा पूजा पूरे जिले में बहुत ही भव्य एवं आकर्षक तरीके से मनाई जाती है। सुबह विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ करने के पश्चात दिनभर भंडारा का आयोजन किया जाता है एवं सड़क को एक तरफ से बंद कर अपने लग्जरी वाहन खड़े करवा दिए जाते हैं। शाम के समय विसर्जन के दौरान बाहर से पावर जोन, कर्मा पार्टी बुलवाकर ट्रैक्टर में विश्वकर्मा भगवान को विराजित कर विसर्जन के लिए ले जाया जाता है एवं रास्ते भर में भरपूर आतिशबाजी करते हुए गुलाब जामुन, बूंदी आदि का प्रसाद बांटा जाता है। जिसकी चर्चा कई दिनों तक शहर में की जाती है।
🎤 टिल्लू शर्मा ✒️टूटी कलम रायगढ़ छत्तीसगढ़ कलेक्टर व जिला दण्डाधिकरी तारन प्रकाश सिन्हा ने आज 19 जून 2023 को आदेश जारी कर बंटी साहू आ.संतराम साहू, उम्र-37 वर्ष, निवासी-छातामुड़ा नाका एफ.सी.आई.गोदाम के पास, जूटमिल रायगढ़ के एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में यह आदेश पारित किया है। आदेश में उल्लेख है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा बंटी साहू को चौबीस घंटे के भीतर जिला-रायगढ़ तथा समीपवर्ती जिलों सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले के क्षेत्र से एक वर्ष के लिए बाहर जाना होगा। बंटी साहू को उक्त अवधि में बिना वैधानिक अनुमति लिए इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तुरंत पालन किया जाना होगा। पालन नहीं करने पर बंटी साहू के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा मई 2017 में प्रतिवेदन पेश किया गया था कि बंटी साहू अपने साथियों के साथ मिलकर चौकी जूटमिल थाना कोतवाली रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2007 से लगातार अपराध घटित कर रहा है। उसके विरूद्ध कोतवाली में 12 अपराध दर्ज है। इसी प्रकार उसके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत 5 बार ईश्तगासा कार्यपालिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यवाहियों के बावजूद उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ, उसके अपराधिक गतिविधियों से आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तथा लोगों में तीव्र आक्रोश व्याप्त है तथा कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लगातार अपराध घटित किए जाने से लोक व्यवस्था एवं सामाजिक शांति व्यवस्था पूर्णत: भंग होकर उग्र धारण कर सकती है। जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में इस प्रकरण पर सुनवाई हुई। अनावेदक पक्ष के तर्क भी सुने गए। जिसके पश्चात जिला दण्डाधिकारी व कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आदेश पारित किया कि अनावेदक लगातार अपराधिक कृत्य में संलग्न होकर अपराधिकृत प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिससे कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अत: राज्य सुरक्षा अधिनियम के उक्त प्रावधान के तहत उसे जिले से निष्कासित किए जाने का पर्याप्त कारण है। अत: राज्य की सुरक्षा व कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए बंटी साहू को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के तहत रायगढ़ जिले तथा समीपवर्ती जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया जाता है। बंटी साहू को आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर उक्त जिलों के क्षेत्र व सीमा से बाहर जाना होगा। जनसंपर्क विभाग के साभार से प्राप्त समाचार






