रायगढ़ जिले का बहुचर्चित, विश्वसनीय,लोकप्रिय,दमदार,पाठको की पसंद, छत्तीसगढ़ स्तर पर जाना पहचाना न्यूज वेब पोर्टल,**टूटी कलम** निडर,निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक,बेखौफ, पत्रकारिता करना मेरा शौक है,जुनून है,आदत है,दिनचर्या है, मजबूरी है,कमजोरी है, 👉..ना कि आय का साधन है,व्यवसाय है,पेट भरने का जुगाड़ है,और ना ही ..👉 डराने,धमकाने, ब्लैकमेलिंग,उगाही,वसुली,भयादोहन, विज्ञापन,लेने का लाइसेंस मिला हुआ है. संपादक माता सरस्वती का उपासक, कलम का मास्टरमाइंड,बेदाग छवि की पहचान, सच को उजागर करने वाला,लेखक विश्लेषक,चिंतक,विचारक,व्यंगकार, स्तंभकार, हर जगह दिखावे के लिए माइक आईडी लेकर नहीं घूमने वाला @यारों का यार दुश्मनो का दुश्मन@ *चंद्रकांत (टिल्लू) शर्मा 8319293002
👉देर रात थाना क्षेत्र मे चाकु लहराने गाली गुप्तार करने वाले दो आरोपीयो के खिलाफ कार्यवाही
👉 गाली गुप्तार, मारपीट कर शराब पीने के लिये पैसा की मांग करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्यवाही
👉 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह भापुसे निर्देशन मे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलतराम पोर्ते एवं नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक अमन कुमार झा भापुसे के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व मे आरोपीयो को तत्परता से चंगुल में किया गया.
👉 आरोपीयो को ज्युडिशियल रिमांड पर मान0 न्यायालय भेजा गया।
👉 दिनांक 12.04.2024 के रात्रि मे आरोपी मोहम्मद सैफी पिता मोहम्मद सराफत उम्र 19 साल निवासी ईदगाहभाठा बडी ईदगाह के पास थाना आजाद चौक रायपुर एवं शेख साबिर पिता शेख नासिर उम्र 22 साल निवासी ईदगाहभाठा रायपुर थाना आजाद चौक जिला रायपुर के द्वारा रात्रि मे चाकु लेकर गाली गुप्तार करने एवं गवाहो को धमकी देने पर दोनो आरोपीयो को तत्काल घेराबंदी कर चाकु सहित पकड कर आरोपीयो के विरूध्द अप0क्र0 क्रमश: 111/2024 एवं अप0क्र0 112/2024 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट मे आज दिनांक 12.04.2024 के 12.15 एवं 12.34 बजे गिर0 कर माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।
👉 दिनांक 22.03.2024 को प्रार्थी तिलक निषाद पिता धनी राम निषाद उम्र 30 साल निवासी भरत नगर गुढियारी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी सागर दास मानिकपुरी पिता देवदास मानिकपुरी उम्र 22 साल निवासी कृष्णा नगर थाना गुढियारी जिला रायपुर के द्वारा प्रार्थी को नशा पानी के लिये पैसा की मांग किया नही देने पर मां बहन की गाली गुप्तार कर जान सहित मार डालने की धमकी देते हुवे चाकू से प्रार्थी के बाये ऑख व नाक के पास मारकर चोट पहुचाया था की रिपोर्ट पर अपराध क्र0 93/2024 धारा 327,294,323,324 भादवि का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया था आरोपी घटना के बाद से फरार था जिसे आज दिनांक 12.04.2024 के 15.15 बजे घेराबंदी का पकड कर गिर0 किया गया हैा व मान0 न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।