रायगढ़ वनमण्डलाधिकारी मनोज पाण्डेय एवं उ. व. म. अ. घरघोड़ा एच. सी पहरे के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में प्राप्त सूचना के आधार पर घरघोड़ा परिक्षेत्र के छर्राटांगर वृत्त के ग्राम पंडरीपानी के चतुर सिंह वल्द घसियाराम राठिया के घर दबिश देकर जंगली सूअर (बरहा) का अधपका मांस जब्त किया गया और पी. ओ. आर. जारी कर विवेचना में लिया गया.
उक्त आरोपी को वन्यप्राणी(संरक्षण )अधिनियम 1972 की धारा 9, धारा 39,44,49,51 और 52 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय घरघोड़ा में प्रस्तुत किया गया जहाँ न्यायालय ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आरोपी के बयान के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.
सम्पूर्ण कार्यवाही में वन परिक्षेत्र अधिकारी घरघोड़ा तरुण तिवारी, परिक्षेत्र सहायक घरघोड़ा सी. आर. राठिया, परिक्षेत्र सहायक छर्राटांगर हेमलाल जायसवाल, वन रक्षकों सुनील धृतलहरे, मुकेश राठिया, धनकुमार राठिया, शंकर जोशी, सुशीला खड़िया, अनिता मरार एवं अन्य स्टाफ की सक्रिय भागीदारी रही.










