🎯 टिल्लू शर्मा 🖋️टूटी कलम रायगढ़ छत्तीसगढ़ थाना चिरमिरी के अप. क्र. 448/22 धारा 420 भादवि0 के प्रार्थी राज कुमार पिता दलसाय सा0 टंकी दफाई छोटी बाजार थाना चिरमिरी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि, उसका पुत्र अन्ध्वज सारथी उर्फ ऋतिक थाना चिरमिरी के अप. क्र. 364/22 धारा 363, 366, 376, 509(ख), लैंगिक अपराधों के बालको संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 6 पास्को एक्ट में गिरफ्तार हुआ था। वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। उसी प्रकरण में प्रार्थी की माॅ चंदा भी आरोपियां थी। जिस पर प्रार्थी काफी परेशान था ।। इस पर राजन सिंह चैहान जो अपने आप को पत्रकार बताकर अपना पहुंच वरिष्ठ कार्यालय में पदस्थ पुलिस अधिकारियों से होना बताकर तथा 376 पास्को एक्ट के मामले से प्रार्थी की माॅ को बचा लूंगा एवं कोई गिरफ्तारी नही होगी मामला खतम हो जायेगा पर इस एवज में 1.50 लाख रूपये लगेगा जो प्रार्थी अपनी घरेलू परेशानी बताते हुए कुछ रूपये कम करने की मांग करने पर आरोपी राजन सिंह चैहान मान गया और 45000/रू प्रार्थी से प्राप्त कर जाओ घर कुछ नही होगा बड़े पुलिस अधिकारियों से बात हो गया है कहा गया बाद प्रार्थी की मां को गिरफ्तारी होने पर पुत्र के द्वारा राजन सिंह चैहान से पूछने पर टाल मटोल करता रहा व धमकी देता रहा कि पैसा नही दूंगा जो करना है कर लो उक्त आशय की शिकायत प्रार्थी राज कुमार द्वारा थाना में प्रस्तुत करने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा 420 भादवि. का कायम कर आरोपी पता तलाश हेतु टीम रवाना कर दबिश दी गई ।बाद पकड़ने राजन सिंह चौहान से पूछताछ किया गया जिसने अपराध करना कबूल किया गया जो आरोपी को न्ययिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।







