• Home
  • राष्ट्रीय
  • छत्तीसगढ़
  • टूटी कलम विशेष
  • आध्यात्मिक
  • खेलकूद
  • विविध खबरें
  • व्यापार
  • सिनेमा जगत
  • हेल्थ
  • संपर्क
Saturday, March 14, 2026
  • Login
टूटी कलम
Advertisement
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • छत्तीसगढ़
  • टूटी कलम विशेष
  • आध्यात्मिक
  • खेलकूद
  • विविध खबरें
  • व्यापार
  • सिनेमा जगत
  • हेल्थ
  • संपर्क
No Result
View All Result
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • छत्तीसगढ़
  • टूटी कलम विशेष
  • आध्यात्मिक
  • खेलकूद
  • विविध खबरें
  • व्यापार
  • सिनेमा जगत
  • हेल्थ
  • संपर्क
No Result
View All Result
टूटी कलम
No Result
View All Result
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • छत्तीसगढ़
  • टूटी कलम विशेष
  • आध्यात्मिक
  • खेलकूद
  • विविध खबरें
  • व्यापार
  • सिनेमा जगत
  • हेल्थ
  • संपर्क

CHANDRAKANT TILLU SHARMA by CHANDRAKANT TILLU SHARMA
3rd May 2020
0
0
SHARES
0
VIEWS

जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन व अन्य गतिविधियों के लिए दिशा-निर्देश जारी

कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने जारी किया आदेश

निर्देशों का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

रायगढ़— कलेक्टर यशवंत कुमार ने रायगढ़ जिले को कोरोना वायरस के संक्रमण व प्रसार के रोकथाम के संदर्भ में ग्रीन जोन में वर्गीकृत किए जाने के पश्चात जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व अन्य गतिविधियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है। जिला रायगढ़ में अनुमति प्राप्त दुकानों का संचालन प्रात: 7 बजे से सायं 4 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग, फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति (मॉस्क पहनने के निर्देश) के साथ दुकान संचालित होंगी।
परन्तु सब्जी दुकानों का संचालन प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति (मॉस्क पहनने के निर्देश) के साथ दुकान संचालित होंगी।
परन्तु आगामी आदेश पर्यन्त निम्न गतिविधियॉं जिले में प्रतिबंधित रहेगी-जिले में सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा की सेवाएं। व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन, छुट-चिकित्सकीय कारण से, गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियॉं। सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन, डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। सभी हास्पिटिलिटी सेवाएं बंद रहेंगी, अपवाद-स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय सेवक,स्वास्थ्यकर्मी श्रमिक, पर्यटक सहित फंसे हुये लोग एवं क्वारेंटाईन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वालो को छोड़कर। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर (स्पोटर्स काम्पलेक्स), स्वीमिंग पुल, मनोरंजन उद्यान, थियेटर, बॉर तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, साप्ताहिक, हॉट बाजार, मेला। पान ठेले पूर्णत: प्रतिबंध रहेंगे तथा पान, गुटखा, तम्बाकु, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि की बिक्री, उपभोग,सेवन प्रतिबंधित रहेगा। सभी नाई, सेलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ आदि सेवाएं भी बंद रहेगी। रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, होटल, चाय की दुकान, नास्ता दुकान, कैफे, चॉट, गुपचुप ठेला, जुस एवं आइस्क्रीम के ठेले एवं फॉस्ट फुड ठेला का संचालन प्रतिबंधित रहेगी। सभी सामाजिक,राजनैतिक,खेलकूद, मनोरंजन,शैक्षणिक,सांस्कृतिक,धार्मिक गतिविधियॉ एवं अन्य सामाजिक आयोजन। सभी धार्मिक स्थान, पूजा के स्थान आम जन के लिए बंद रहेगे। धार्मिक सभाएं कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगी।
व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय के तहत-सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही सायं 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक पूर्णत: प्रतिबधित रहेगी। आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे। ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खुले रहेंगे।
सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्ते-दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इक_ा न होने दिया जाये। दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये। दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। दुकान परिसर में 01-01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये। विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 05 (पांच) होगी। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। अंतिम संस्कार/अन्त्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियो की अधिकतम संख्या 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।
दाण्डिक प्रावधान:- उपरोक्त लॉकडाउन आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

ShareSendTweet
Previous Post

मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया,सुना है कि तू बेवफा हो गए

Next Post

फर्जी पत्रकारो के बढ़ते मामले देखते हुए,पुलिस ने निगाह ततेरी

CHANDRAKANT TILLU SHARMA

CHANDRAKANT TILLU SHARMA

●प्रधान संपादक● छत्तीसगढ़ स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा, रायगढ़ जिले का नंबर 1, रायगढ़ के दिल की धड़कन “✒️टूटी कलम 📱वेब पोर्टल न्यूज़” जिसका कारण आप लोगों का असीम प्रेम है। हम अपने सिद्धांतों पर चलते हैं क्योंकि “इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है। तलवे चाटने वालों का नहीं” इसलिए पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। “बहते हुए पानी में मुर्दे बहा करते हैं” जिंदा लोग बहाव के विपरीत तैरकर किनारे पर आ जाते हैं। पत्रकारिता करने के लिए शेर के जैसा जिगर होना चाहिए और मन में “सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा” होना चाहिए। आवत ही हरसे नहीं, 👀नैनन नहीं सनेह टिल्लू तहां न जाईए चाहे कंचन बरस मेह ।

Related Posts

टूटी कलम विशेष

गैस सिलेंडर से संबंधित भ्रामक समाचारो ™️ सोशल मीडिया पोस्ट से सावधान रहे ™️ सिलेंडर से संबंधित कठिनाई के लिए अंदर दिए गए नंबर पर बात करें ™️ बुकिंग वाले दिन ही मिलेगा सिलेंडर ™️ अपर कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो ™️

14th March 2026
टूटी कलम विशेष

राजा अग्रवाल की बुरी तरह से पिटाई करने वाला ™️ रिहान खान जेल दाखिल ™️ थाना प्रभारी राकेश मिश्रा की एक और कार्रवाई ™️

14th March 2026
टूटी कलम विशेष

मोबाइल चोर ने दी पुलिस को पुलिस चुनौती ™️ खुले चेहरे,सीसीटीवी कैमरे में कैद ™️ बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली ™️

14th March 2026
टूटी कलम विशेष

कर्तव्य में कोताही ™️ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह की कड़ी कार्रवाई  ™️ चौकी प्रभारी एवं बीट प्रभारी लाइन अटैच ™️ पुलिस कर्मी भी बक्शे नहीं जाएंगे ™️

13th March 2026
टूटी कलम विशेष

भ्रामक समाचार पर होगी करवाई ™️ एक लाइन छोटी सी बहुत दूर तक पहुंच जाया करती है ™️ मीडिया वाले पहले पूरी प्रमाणिकता करें फिर समाचार वायरल करें ™️… वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस एम सिंह

13th March 2026
टूटी कलम विशेष

थाना प्रभारी राकेश मिश्रा की त्वरित करवाई ™️ सड़क किनारे पलट गई भारी वाहन को तुरंत हटवाया ™️ आवागमन सुचारू किया ™️ 4 भारी वाहनों पर की कार्रवाई ™️

12th March 2026
Next Post

फर्जी पत्रकारो के बढ़ते मामले देखते हुए,पुलिस ने निगाह ततेरी

अंजना पर भरपूर स्नेह उंडेला सरिया वासियो एवं प्रजापति ब्रह्मकुमारी बहनों ने

घर बैठे मदिरा प्राप्त करें मात्र 120/₹ के सर्विस चार्ज पर

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

टूटी कलम

About Us

सर्वाधिक लोकप्रिय व सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला न्यूज वेबसाईट है। पूरे देश विदेश सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी खबरों को प्राथमिकता के साथ प्रसारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।

No Result
View All Result
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • छत्तीसगढ़
  • टूटी कलम विशेष
  • आध्यात्मिक
  • खेलकूद
  • विविध खबरें
  • व्यापार
  • सिनेमा जगत
  • हेल्थ
  • संपर्क

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In