🔱टिल्लू शर्मा ✒️टूटी कलम 🎤 न्यूज 🌍 रायगढ़ छत्तीसगढ़ 🏹.. छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल ठग रंजीत चौहान को बचाने के लिए पुलिस ने कोई कसर अवसर बाकी नहीं छोड़ा है. सबसे पहले तो चक्रधर नगर थाना में 2 वर्ष पूर्व दिए गए कई लोगों के लिखित आवेदन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी. सिटी कोतवाली में कमल उरांव नमक युवक एवं महिला समूह के द्वारा दिए गये लिखित शिकायत आवेदन पर भी पिछले दो वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसे महसूस हो जाता है कि रंजीत ने ठगी कार्य को अंजाम देने से पूर्व जबरदस्त तरीके से सेटिंग कर ली थी.
पुलिस महानिरीक्षक की कड़ाई पर मामला दर्ज करना पड़ा. जब दो वर्षों तक चक्रधर नगर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो थक हार कर उत्तम प्रधान एवं राज किशोर साहू को बिलासपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला के पास जाकर गुहार लगानी पड़ गई. इसी क्रम में प्रदेश के गृह मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम के पास रायपुर जाकर शिकायत करनी पड़ी थी. जिसके बाद रायपुर एवं बिलासपुर से रिपोर्ट दर्ज करने का पत्र लिखा गया था परंतु आला अधिकारियों और मंत्री के आदेश के बावजूद 15 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद पीड़ित एक बार पुनः आईजी के पास बिलासपुर चले गए. तब आईजी ने रायगढ़ पुलिस अधीक्षक को पीड़ितों की रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए. इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामला नगर पुलिस अधीक्षक को शॉप कर कार्रवाई करने के आदेश दिए. नगर पुलिस अधीक्षक ने पीड़ितों को अपने कार्यालय बुलाकर उनसे बयान करवाया गया. जिसके बाद आकाश शुक्ला ने चक्रधर नगर थाना प्रभारी को प्राथमिक की दर्ज करने के आदेश दिए. थाना प्रभारी ने छोटे दरोगा को मामला दर्ज करने का आदेश दिया. छोटे दरोगा के द्वारा पीड़ितों को कई चक्कर लगवाने के बाद एफ आई आर लिख ली और केवल 420 की मामूली धारा लगाकर आरोपी को अग्रिम जमानत करवाने का अवसर प्रदान कर दिया था. मगर हमने हस्तक्षेप किया कि आरोपी ने कूटरचित शासकीय दस्तावेजों, सील, मोहर, हस्ताक्षर, का इस्तेमाल किया गया है. तब कहीं जाकर पुलिस को 467, 468, 471 की धाराएं बेमन से जोड़नी पड़ गई. ज्ञात रहे की 467, 468, 471, का उल्लंघन करना आजीवन कारावास से भी बड़ा अपराध है. जिसमें 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. इन धाराओं में जमानत हो जाना बहुत टेढ़ी खीर है. यह एक दंडनीय अपराध है. जिसमें जेल जाना ही पड़ता है.