नंबर वन की तरफ तेजी से बढ़ रहा *टूटी कलम समाचार* पत्रकारिता करना हमारा शौक है, जुनून है, आदत है, दिनचर्या है, कमजोरी है,लगन है,धुन है, पागलपन है ,पत्रकारिता करना हमारे पेट भरने का साधन नहीं है, और ना ही ब्लैकमेलिंग, धमकी,चमकी,देकर, विज्ञापन के नाम पर उगाही,वसूली करने का लाइसेंस मिला हुआ है, संपादक टिल्लू शर्मा लेखक, विश्लेषक, कवि,व्यंगकार,स्तंभकार, विचारक, माता सरस्वती का उपासक,परशुराम का वंशज,रावण भक्त,कबीर से प्रभावित,कलम का मास्टरमाइंड, सही और कड़वी सच्चाई लिखने में माहिर, जहां से लोगों की सोचना बंद कर देते है हम वहां से सोचना शुरू करते है, टिल्लू शर्मा के ✍️समाचार ज्यों नाविक के तीर,🏹 देखन म छोटे लागे, घाव करे गंभीर, लोगों की पहली पसंद टूटी कलम समाचार बन चुका है, सरकार एवं जिला प्रशासन का व्यवस्थाओं समस्याओं पर ध्यान आकर्षण करवाना हमारा पहला कर्तव्य है
🔱टिल्लू शर्मा ✒️टूटी कलम 🎤 न्यूज रायगढ़ छत्तीसगढ़ 🌍 पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना लैलूंगा पुलिस ने महिला की संदिग्ध मृत्यु के मामले का खुलासा करते हुए उसके पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना लैलूंगा क्षेत्र के ग्राम काराडेगा पटेलपारा में दिनांक 24 दिसंबर 2025 की शाम पति-पत्नी के बीच मामूली विवाद के दौरान पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। *आरोपी गिरधारी पैकरा उम्र 27 वर्ष निवासी काराडेगा पटेलपारा* द्वारा थाना लैलूंगा में मर्ग सूचना दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नी डिजेश्वरी पैकरा ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।
मर्ग क्रमांक 173/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा की गई बारीकी से जांच एवं शव परीक्षण रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु *हत्यात्मक* होना स्पष्ट किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 24.12.2025 की शाम आरोपी बिना पूछे मुर्गा-मटन लेकर घर पहुंचा, जिस पर पत्नी द्वारा नाराजगी जताए जाने से दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान आरोपी ने लोहे की फुंकनी एवं धारदार परसूल से मारपीट कर रस्सी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपी ने अपराध को छुपाने की नीयत से मृतिका को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया और परिजनों व ग्रामीणों को झूठी जानकारी दी। मर्ग जांच में अपराध के साक्ष्य छुपाने एवं मिथ्या सूचना देने की पुष्टि होने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 03/2026 धारा 103(1) एवं 238 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपी से मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त लोहे की फुकनी और परसूल और महत्वपूर्ण साक्ष्य जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया।
आरोपी गिरधारी पैकरा को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक गिरधारी साव, सहायक उप निरीक्षक देव प्रसाद चौहान एवं हमराह स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।





