⭕ईमारती लकड़ी का अवैध परिवहन पर चक्रधरनगर की एक और कार्यवाही⭕छोटा हाथी वाहन से 21 नग सराई लकड़ी का चिरान जप्त⭕
गौरव तलब यह है कि इन दिनो राजस्व भूमि मे लगे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। भू राजस्व विभाग की भूमि पर काटे जा रहे वृक्षों की कटाई के लिऐ जिला दंडाधिकारी का आदेश लेना आवश्यक होता है परन्तु भू राजस्व विभाग पूरा मामला वन विभाग के मत्थे मढ़ देता है। जिसकी वजह आमलोगों के बीच वनमण्डल की छवि खराब होती है। इन दिनों बड़गाव ग्राम क्षेत्र में लकड़ी की जमकर कटाई हो रही है। मौका मुआयना करने पर कटे वृक्षों के ठूंठ ही काफी है। अपनी व्यथा बयान करने के लिए।
● 01.10.2020 की दोपहर थाना चक्रधरनगर के पेट्रोलिंग स्टाफ द्वारा महर्षि स्कूल विजयपुर के पास छोटा हाथी वाहन में अवैध रूप से परिवहन हो रही सरई लकड़ी के चिरान को जप्त कर धारा 41(1+4)CrPC/379 IPC की कार्यवाही वाहन चालक और उसके साथी के विरूद्ध की गई है । जानकारी के मुताबिक चक्रधरनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध लकड़ी की चिरान को छोटा हाथी वाहन से परिवहन किया जा रहा है। जिस पर थाना स्टाफ ने महर्षि स्कूल विजयपुर के पास वाहन को पकड़ा । आरोपीगण के पास लकड़ी चिरान के कोई कागजात नहीं था, चोरी की सम्पत्ति के संदेह पर वाहन को थाना लाया, वाहन में *21 नग सरई लकड़ी के साढ़े सात फीट लंबे एवं पांच इंच की गोलाई में कटे चिरान कीमत 16,800 रूपये* का रखा हुआ था । वाहन चालक रंजीत ठाकुर पिता कमलदेव ठाकुर 47 वर्ष निवासी सोनूमुड़ा देवारपारा चौकी जूटमिल एवं उसका साथी मुन्ना शर्मा पिता फत्तेलाल शर्मा उम्र 51 वर्ष निवासी बजरंगपारा चौकी जूटमिल थाना कोतवाली के विरूद्ध इस्तगासा क्रमांक 02/2020 धारा 41(1+4)CrPC/379 IPC की कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है । इसके पूर्व माह सितंबर में चक्रधरनगर पुलिस द्वारा बंगुरसिया के पास सरई लकड़ी के गोले को वाहन से जप्त कर धारा 102 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की गई थी।






