🔴दुकान संचालन सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने 3 दिन का समय दिया गया 🔴कार्यवाही होगी कि पूर्व की भांति मामला फाइलों में दफन हो जायेगा🔴निगम की अधिकतर दुकाने उप भाड़े पर चल रही है🔴जेल काम्प्लेक्स हो रहा जर्जर🔴चक्रधरनगर चौक,महिला समृद्धि बाजार,रामलीला मैदान काम्प्लेक्स,बालमंदिर काम्प्लेक्स,केवड़ाबाड़ी,मिनी स्टेडियम आदि सभी काम्प्लेक्स की दुकानों को कोई और करते है संचालित🔴
जिला कलेक्टर भीम सिंह के मार्गदर्शन में नगर पालिक निगम के प्रभारी आयुक्त अभिषेक गुप्ता द्वारा रायगढ़ नगर निगम स्वामित्व के दुकानों में आवंटित किरायेदारों द्वारा स्वयं दुकान संचालन करने या किराए पर दिये गया दुकानों का निरीक्षण किए जाने हेतु अधिकारी दल का गठन कर आदेश जारी किया गया । निरीक्षण करने पहुँचे अमले को किसी ने भी संचालन सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये उन्हें नोटिस जारी किया गया।
ज्ञात हो कि दिनांक 18/12 एवं 21/12/2020 को संजय कांप्लेक्स नगर निगम स्वामित्व के दुकानों का स्वयं संचालन या किराएदारी के संबंध में समस्त दुकानों का नगर निगम टीम द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षण दौरान दुकानदारों के तरफ से दुकान संचालन के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज जो दुकान संचालन संबंधी हो जैसे दुकान स्थापना पंजीयन लाइसेंस,अनुबंध पंजीयन,जीएसटी पंजीयन दस्तावेज आदि नहीं दिखाया गया,
जिस कारण नगर निगम द्वारा संजय कांप्लेक्स के 94 दुकानदारों को तीन दिवस के अंदर दस्तावेज प्रस्तुत करने सूचित किया गया है दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की परिस्थिति में नगर निगम अधिनियम 1956 में दिए गए प्रावधानों के तहत अवैधानिक रूप से दुकान संचालित करने के कारण सील बंद कर दुकान आवंटन निरस्त कर कार्यवाही किया जाएगा विदित हो कि नगर निगम द्वारा अपने आवंटित समस्त दुकानदारों को भी निरीक्षण कर नोटिस देकर कार्यवाही किया जाएगा। निरीक्षण दौरान नगर निगम के विजेंद्र गुप्ता उप अभियंता ,अतुल श्रीवास्तव भवन अधिकारी, हरिकेश्वर लकड़ा प्र.सहा.रा.अधिकारी, मकरध्वज मालाकार राजस्व उपनिरीक्षक ,रमेश दास राजस्व उपनिरीक्षक, राजेश दास बैरागी राजस्व निरीक्षक, ललित दुबे सहायक ग्रेड 3 शामिल रहे