🔱टिल्लू शर्मा ✒️टूटी कलम 🎤 न्यूज 🌍 रायगढ़ छत्तीसगढ़ 🏹 ⏺️ सड़क दुर्घटनाओं/ध्वनि प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए जिसकी रोकथाम के लिए प्रेशर हॉर्न/मोडिफाई साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध की जा रही है कार्यवाही*
*⏺️ मोडिफाईड साइलेंसर/प्रेशर हार्न लगाकर वाहन चलायें जाने पायें जाने पर दो दिवस में 16 बुलेट वाहन चालकों के विरूद्ध MV ACT के तहत कार्यवाही करते हुए प्रेशर हॉर्न/मोडिफाई साइलेंसर को निकलवाया गया है*
*⏺️ इसके अतिरिक्त मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी, तेज गति में वाहन चलाना, बिना हेलमेट मोटर सायकल चलाना, बिना सीट बेल्ट के चारपहिया वाहन चलाना, नो एंट्री में भारी में वाहन चलाना एवं यातायात नियमों का उलंघन करने पाए जाने पर 173 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है।*
*⏩ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय (IPS)* के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, उचित बचाव के लिए यातायात नियमों का उलंघन करने वाले के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।
⏩ इसी क्रम में *अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात जांजगीर चांपा उदयन बेहार के नेतृत्व में यातायात पुलिस जांजगीर द्वारा विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध दिनांक 03.07.25 एवं 04.07.2025 को अभियान चलाकर कार्यवाही किया गया, जिसमें बुलेट मोटर सायकल में प्रेशर हार्न एवं मोडिफाई साइलेंसर लगाकर मोटर सायकल चलायें जाने पायें जाने से वाहन चालकों के विरूद्ध एवं मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी, तेज गति में वाहन चलाना, बिना हेलमेट मोटर सायकल चलाना, बिना सीट बेल्ट के चारपहिया वाहन चलाना, नो एंट्री में भारी वाहन को प्रवेश करना एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने पाए जाने विभिन्न धाराओं के तहत वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है।
यातायात पुलिस की अपील
1. शराब के नशे में वाहन न चालांए।
2. तेज गति से वाहन न चलाएं।
3. हेलमेट पहन कर मोटर सायकल चलाए
4. मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी न करे।
5. माल वाहक वाहन, ट्रैक्टर, पिकअप या अन्य माल वाहक वाहन में सवारी न बैठाए
7. रात्रि यात्रा में विशेष सतर्कता बरते
8. नींद या नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध।
10. यातायात नियमों का कड़ाई से पालन
11. नाबलिकों को वाहन नहीं चलाने देवे।